उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से होगी एमएसपी पर गेहूं खरीद, इस वेबसाइट पर कराएं रजिस्ट्रेशन

उत्तर प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। 1 अप्रैल से प्रदेश में गेहूं की खरीद होगी।

गाँव कनेक्शनगाँव कनेक्शन   28 March 2022 11:51 AM GMT

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उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से होगी एमएसपी पर गेहूं खरीद, इस वेबसाइट पर कराएं रजिस्ट्रेशन

उत्तर प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से की जाएगी। जो किसान एमएसपी पर गेहूं बेचना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कराना होगा। खरीद के लिए 6000 केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग के अनुसार रबी विपणन वर्ष 2022-23 में पंजीकृत किसानों से गेहूं की खरीद एक अप्रैल से पूरे प्रदेश में की जाएगी किसान अपना पंजीकरण विभाग की वेबसाइट https://fcs.up.gov.in/ पर करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) जाएगा, जिसके बाद ही पंजीकरण लॉक किया जाएगा।

किसान वेबसाइट पर खुद से साइबर कैफे अथवा जन सुविधा केंद्र के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 28 मार्च तक 98974 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। कुल 413 क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद की जाएगी।

किसान पंजीकरण के लिए वेबसाइट पर आवदेन के लिए स्टेप 1. से स्टेप 5. तक पालन करना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन से पहले वेबसाइट पर दी गई जानकारी पढ़ लें। किसान पंजीकरण में फसल (गेहूं) के लिए उपयोग की जाने वाली सभी भूमियों का विवरण देना अनिवार्य है। इसके साथ गन्ना और अन्य फसल के रकबे को भी दर्ज करना होगा।


भूमि विवरण के साथ खतौनी/खाता संख्या, प्लाट/खसरा संख्या, भूमि का रकबा (हेक्टेयर में) और फसल (गेहूँ/गन्ना/अन्य) का रकबा (हेक्टेयर में) भरना अनिवार्य है। आधार कार्ड व राजस्व अभिलेखों का सही विवरण दर्ज करें।

नये किसान के लिए उसी पेज पर "नये किसान पंजीकरण हेतु यहां क्लिक करें" पर क्लिक कर ऑनलाईन आवेदन दर्ज कर लें।

पंजीकरण प्रपत्र के बिन्दु 02 में दी गयी सूची से अपने उस निकट सम्बन्धी (माता/पिता, पति/पत्नी. पुत्र/पुत्री, दमाद/पुत्रवधु, सगा भाई/सगी बहन) का विवरण दें, जो आपकी अनुपस्थिति में आधार प्रमाणीकरण कर क्रय केन्द्र पर गेहूं विक्रय कर सकें। बिन्दु 02 अनिवार्य है।

ऑनलाईन आवेदन दर्ज होने पर "पंजीकरण संख्या" नोट कर लें और "स्टेप 3. पंजीकरण ड्राफ्ट" से ड्राफ्ट आवेदन पत्र प्रिंट कर लें। पंजीकरण ड्राफ्ट में दर्ज सभी बिन्दुओं का फिर से जांच ले। पंजीकरण संख्या / आधार संख्या देकर पंजीकरण ड्राफ्ट पुनः प्रिंट किया जा सकता है।

आवेदन में दर्ज सभी बिन्दुओं का निरीक्षण करने के पश्चात् यदि किसी संशोधन की आवश्यकता है तो "स्टेप 2. पंजीकरण संशोधन" से पंजीकरण संख्या / आधार संख्या देकर आवेदन में संशोधन किया जा सकता है।

यदि आवेदन का निरीक्षण करने के बाद कोई कमी नहीं पाई जाती है तो "स्टेप 4. पंजीकरण लॉक" के विकल्प से पंजीकरण संख्या / आधार संख्या डालकर आवेदन लॉक कर दें। आवेदन लॉक करने के लिये भी मोबाइल नम्बर पर ओटीपी प्राप्त होगा।

आवेदन लॉक हो जाने के पश्चात् उसमें कोई संशोधन किसी भी स्तर से सम्भव नहीं होगा। आवेदन लॉक हो जाने के बाद "स्टेप 5. पंजीकरण फाइनल प्रिंट" के विकल्प से आवेदन का फाइनल प्रिंट ले कर सुरक्षित रख लें।


जब तक आवेदन लॉक नहीं किया जाता है, किसान पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जायेगा। किसान पंजीकरण का सत्यापन उपजिलाधिकारी/एडीएम/ तहसीलदार लॉगिन से किया जायेगा।

किसान अपना आधार संख्या, आधार कार्ड में अंकित अपना नाम, लिंग सही-सही दर्ज करें। कृषक बन्धुओं को विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी जैसे क्रय, भुगतान आदि मोबाइल नम्बर पर ही प्राप्त होगा।

किसान अपना बैंक खाता सीबीएस युक्त बैंक शाखा में खाता खुलवाये और बैंक खाते को आधार से लिंक करवाएं। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का भुगतान आधार से लिंक बैंक खाते में ही किया जायेगा ।

किसान अपना खाता जांचकर यह सुनिश्चित कर लें कि जितनी मात्रा का विक्रय किया जाना है उसके सापेक्ष धनराशि किसान के खाते में ऑनलाईन व्यवस्था द्वारा अन्तरित की जा सकती हो। उदाहरण स्वरूप पीपीएफ खाता, जनधन खाता आदि बैंक खातों में एक निश्चित धनराशि से ज्यादा का अन्तरण नहीं किया जा सकता है। जब तक भुगतान प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक अपना बैंक खाता बन्द न करें।

कृषक का बैंक खाता आधार सीडेड ( अर्थात् बैंक खाता आधार से जुड़ा हो) और बैंक द्वारा एनपीसीआई पोर्टल पर मैप हो और सक्रिय होना आवश्यक है। गेहूं विक्रय के समय पंजीयन प्रपत्र के साथ आधार कार्ड और खतौनी के छायाप्रति साथ लाएं।

गेहूं विक्रय के बाद केन्द्र प्रभारी से पावती पत्र अवश्य प्राप्त कर लें।

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