घर बैठे करें वृद्धा पेंशन योजना के लिए आवेदन
vineet bajpai | Mar 16, 2018, 11:03 IST
अगर आप के घर में कोई ६० वर्ष या उससे अधिक आयु के कोई बुजुर्ग हैं तो आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा...
भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित ''इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना'' समाज कल्याण विभाग के माध्यम से प्रदेश के वृद्धजनों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के उददेश्य से वर्ष 1994 से संचालित है।
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के बीपीएल सूची 2002 में सम्मिलित पात्र वृद्धजनों को 300/- रुपएप्रतिमाह प्रति लाभार्थी की दर से प्रति वर्ष दो छमाही किश्तों में उनके बैंक खातों के माध्यम से पेंशन दिया जाना अनुमन्य है।
उक्त योजनान्तर्गत दिनांक 01.04.2011 से 60 वर्ष से 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के पात्र लाभार्थियों को रू0 200/- प्रतिमाह प्रति लाभार्थी केन्द्रांश के रूप में और 100/- रुपए प्रतिमाह प्रति लाभार्थी राज्यांश के रूप में पेंशन की धनराशि दी जा रही है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2011 से 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों के लिए केन्द्रांश के रूप में 500/- रुपए प्रतिमाह प्रति लाभार्थी के रूप में पेंशन की धनराशि दी जा रही है।
पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, कई बार समाज कल्याण विभाग के कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब लाभार्थी को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लाभार्थी अब इसके लिए घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। एक अप्रैल 2016 से इसे ऑनलाइन कर दिया गया था।
इस योजना के लिए पूरे उत्तर प्रदेश से अभी तक 38,25,688 लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। ये आंकड़े वृद्धावस्था पेंशन उत्तर प्रदेश की वेबसाइट से प्राप्त हुए हैं।
लाभार्थी को आवेदन करने के लिए http://sspy-up.gov.in/index.aspx पर जाना होगा, जहां पर वृद्धावस्था पेंशन योजना का एक बॉक्स दिया होगा, उस पर क्लिक करना होगा।
उस पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलकर आएगा, जिसमें कुछ ऑप्शन दिये होंगे, उसमें से आपको 'ऑनलाइन आवेदन करें' ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
जैसे ही उसपर आप क्लिक करेंगे एक नया पेज खुल कर सामने आएगा, जिसमें चार ऑप्शन दिये जाएंगे। उसमे से आपको पहला 'New Entry Form' पर क्लिक करना होगा।
'New Entry Form' पर क्लिक करते ही एक फॉर्म खुलकर आपके सामने आ जाएगा। उस फॉर्म में जो डिटेल मांगी जाए उसे पूरी तरह भर दें और फिर फार्म के निचे दिये गये Save ऑप्शन पर क्लिक करके फॉर्म को Save कर दें।
आवेदन करने वाले व्यक्ति को सभी दस्तावेज के साथ आधार नंबर भी देना होगा। जिन लोगों के पास मोबाइल फोन हैं, उन्हें आवेदन और फॉर्म की स्थिति समेत पेंशन से जुड़ी जानकारियां एसएमएस के माध्यम से दी जाएंगी।
भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित ''इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना'' समाज कल्याण विभाग के माध्यम से प्रदेश के वृद्धजनों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के उददेश्य से वर्ष 1994 से संचालित है।
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के बीपीएल सूची 2002 में सम्मिलित पात्र वृद्धजनों को 300/- रुपएप्रतिमाह प्रति लाभार्थी की दर से प्रति वर्ष दो छमाही किश्तों में उनके बैंक खातों के माध्यम से पेंशन दिया जाना अनुमन्य है।
उक्त योजनान्तर्गत दिनांक 01.04.2011 से 60 वर्ष से 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के पात्र लाभार्थियों को रू0 200/- प्रतिमाह प्रति लाभार्थी केन्द्रांश के रूप में और 100/- रुपए प्रतिमाह प्रति लाभार्थी राज्यांश के रूप में पेंशन की धनराशि दी जा रही है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2011 से 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों के लिए केन्द्रांश के रूप में 500/- रुपए प्रतिमाह प्रति लाभार्थी के रूप में पेंशन की धनराशि दी जा रही है।
पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, कई बार समाज कल्याण विभाग के कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब लाभार्थी को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लाभार्थी अब इसके लिए घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। एक अप्रैल 2016 से इसे ऑनलाइन कर दिया गया था।
इस योजना के लिए पूरे उत्तर प्रदेश से अभी तक 38,25,688 लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। ये आंकड़े वृद्धावस्था पेंशन उत्तर प्रदेश की वेबसाइट से प्राप्त हुए हैं।
ऐसे करें आवेदन
उस पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलकर आएगा, जिसमें कुछ ऑप्शन दिये होंगे, उसमें से आपको 'ऑनलाइन आवेदन करें' ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
जैसे ही उसपर आप क्लिक करेंगे एक नया पेज खुल कर सामने आएगा, जिसमें चार ऑप्शन दिये जाएंगे। उसमे से आपको पहला 'New Entry Form' पर क्लिक करना होगा।
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आवेदन करने वाले व्यक्ति को सभी दस्तावेज के साथ आधार नंबर भी देना होगा। जिन लोगों के पास मोबाइल फोन हैं, उन्हें आवेदन और फॉर्म की स्थिति समेत पेंशन से जुड़ी जानकारियां एसएमएस के माध्यम से दी जाएंगी।
ये दस्तोवज जरूरी
- वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु प्रमाण पत्र और राष्ट्रीयकृत बैंक में अकाउंट जरूरी है।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति की फोटो
- जन्म प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड नंबर
- बैंक पासबुक
- आय प्रमाण पत्र