दीपावली विशेष : मिठाई खाइए पटाखों के मजे लीजिए, लेकिन पहले ये जरूर पढ़ लीजिए 

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दीपावली विशेष : मिठाई खाइए पटाखों के मजे लीजिए, लेकिन पहले ये जरूर पढ़ लीजिए विस्फोटक अधिनियम जानकारी 

लखनऊ। त्यौहार का नाम सुनते ही सभी के चेहरों पर एक मुस्कान आ जाती है। ख़ास कर दीपावली जैसे त्यौहार पर लोग घरों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए बहुत सारी खरीददारी भी करते है।परिवार का हर सदस्य दीपावली के मौके पर कुछ न कुछ अलग करना चाहता है लेकिन कभी अपनी सुरक्षा की जानकारी न उसे किसी के द्वारा दी जाती है और न ही वो खुद इन जानकारियों को ढूँढने की कोशिश करता है।

पटाखे खरीदनें से पहले पढ़ें ये है कुछ ख़ास जानकारियाँ

भारतीय विस्फोटक अधिनियम के तहत

  • एक व्यक्ति को 600 किग्रा तक बारूद तक के पटाखे बेचने की अनुमती।
  • एक दुकान से दूसरी दुकान की दूरी 15 फीट से ज्यादा होनी चाहिए।
  • दुकान और गोदाम एक ही मंजिल पर होने चाहिए।
  • दुकान में 10 बोरी बालू होनी चाहिए, जबकि गोदाम में 50 बोरी।
  • दो बड़े ड्रमों में हमेशा पानी भरा होना चाहिए।
  • चार से छह फायर एक्सटिंग्यूसर सिलेंडर होने चाहिए।
  • पटाखों की दुकाने आबादी से दूर होनी चाहिए।
  • निकटवर्ती फायर पुलिस स्टेशन को पटाखे रखने वाले स्थान का पता होना जरूरी है।

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