कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन कराकर किसान पा सकते हैं खरीफ के बीजों पर 50 फीसदी तक अनुदान

कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन कराके कई कृषि यंत्रों पर अनुदान पा सकते हैं, लेकिन इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिन्होंने किसान पारदर्शी सेवा योजना के तहत ऑनलाइन पंजीकरण कराया है।

Divendra SinghDivendra Singh   18 Jun 2018 6:43 AM GMT

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कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन कराकर किसान पा सकते हैं खरीफ के बीजों पर 50 फीसदी तक अनुदान

लखनऊ। इस समय खरीफ की फसलों की बुवाई का समय है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के किसान कृषि विभाग में पंजीकरण करके बीज, खाद व कई तरह के कृषि यंत्रों पर पचास फीसदी तक अनुदान पा सकते हैं।

कृषि विभाग, यूपी में रजिस्ट्रेशन कराके कई कृषि यंत्रों पर अनुदान पा सकते हैं, लेकिन इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिन्होंने किसान पारदर्शी सेवा योजना के तहत ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। इच्छुक किसान कृषि कर्मचारी, गोदाम प्रभारी और उपनिदेशक कार्यालय में आवेदन देकर इसका लाभ ले सकते हैं। कृषि यंत्रों पर अधिकतम अनुदान या निर्धारित मूल्य का 50 फीसदी जो भी कम हो दिया जाएगा।

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पंजीकरण के लिए किसान को बैंक खाते की पास बुक की फोटो कापी व आधार कार्ड की कापी लाना जरूरी है। यंत्र के मिलने के बाद अनुदान किसान के बैंक खाते में पहुंच जाता है। किसान कृषि विभाग की वेबसाइट http://upagriculture.com/Default.aspx पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं, ताकि आगे की योजनाओं का भी लाभ ले सकें।

किसानों के लिए सुविधाएं और अनुदान

इस समय खरीफ सीजन के धान व मक्का, ज्वार लगाने का समय है किसान कृषि विभाग से सस्ते दरों पर धान खरीद सकते हैं। संकर धान पर 130 रुपए प्रति किलो तक और संकर मक्का व संकर ज्वार पर 100 रुपए प्रति किलो तक अनुदान पा सकते हैं।

सामान्य धान और गेहूं बीज की चयनित प्रजातियों पर दो रुपए से 14 रुपए प्रति किलो तक अनुदान। दलहनी बीजों पर 40 से 45 रुपए प्रति किलो व तिलहनी बीजों पर 33 से 40 रुपए प्रति किलो अनुदान मिलेगा। बुंदेलखंड के किसानों को तिल के बीज 90 प्रतिशत और अन्य क्षेत्र के किसानों को 50 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। दो और तीन हार्सपावर के सोलर पम्प पर 70 प्रतिशत और पांच हार्सपावर के सोलर पम्प पर 40 प्रतिशत अनुदान।

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• कृषि यंत्रों पर 20 से 50 प्रतिशत तक अनुदान

• कस्टम हायरिंग सेन्टर पर 40 प्रतिशत और फार्म मशीनरी बैंक पर 80 प्रतिशत अनुदान

• स्प्रिंकलर सेट पर 90 प्रतिशत तक अनुदान।

• कृषि रक्षा रसायनों पर 50 प्रतिशत अनुदान।

• बखारी पर 50 प्रतिशत अनुदान।

• जिंक सल्फेट पर 50 प्रतिशत अनुदान।

• जिप्सम पर 75 प्रतिशत अनुदान।

• माइक्रो न्यूट्रियन्ट पर 50 प्रतिशत अनुदान।

• बेरोजगार कृषि स्नातको के लिए एग्री जंक्शन योजना।

• किसानों के ज्ञानवर्धन के लिए प्रदेश के अन्दर तथा बाहर प्रशिक्षण और भ्रमण की योजना।

अधिक जानकारी के लिए अपने जनपद के उप कृषि निदेशक से सम्पर्क करें।

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