'शादी अनुदान योजना' के लिए ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

Vineet BajpaiVineet Bajpai   29 March 2018 1:02 PM GMT

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शादी अनुदान योजना के लिए ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदनशादी अनुदान योजना

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2016-17 के बजट में गरीब और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के विवाह के लिए शादी अनुदान योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत दिये जाने वाले पैसे सीधे लाभार्थी के बैंक एकाउंट में पहुंच जाते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। आइये हम आपको बतातें हैं किस इस योजना के लिए कौन होगा लाभार्थी और कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन।


शादी अनुदान योजना योग्यता

  • शादी अनुदान योजना में वो लोग भाग ले सकते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, अर्थात जिनकी सालाना कमाई 46080 रुपए (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) से 56460 रुपए (शहरी क्षेत्रों के लिए) हो।
  • वो आवेदक जिनको वृद्धापेंशन, विदवा पेंशन, विकलांग पेंशन और भी किसी तरह की पेंशन मिलती हो उन आवेदको कों इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी।

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  • अन्य पिछड़ी जाति के लोगों को आवेदन करने के लिए तहसीर द्वारा ऑनलाइन प्राप्त जाति प्रमाणपत्र के क्रमांक को शादी अनुदान योजना के एप्लीकेशन फॉर्म में अंकित करना अनिवार्य होता है।
  • लड़कियों के विवाह के लिए किये गये आवेदन में पुत्री की उम्र शादी तक 18 साल और होने वाले दूल्हे की उम्र 21 साल होनी अनिवार्य है।
  • शादी अनुदान योजना एक परिवार के सिर्फ 2 पुत्रियों के लिए ही मान्य होगा।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया (प्रकिया जानने के लिए यहां क्लिक करें)

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  • जैसे ही आप इनमे से किसी एक पर क्लिक करेंगे फॉर्म खुल कर आपके सामने आ जाएगा। फॉर्म में अपना और अपनी बेटी का नाम और जरूरी जानकारी भर कर के 'जमा करें' पर क्लिक करना होगा।आवेदक को आवेदन पत्र के साथ अपना और अपनी बेटी जिसकी शादी के लिए आवेदन किया जा रहा है उसका आधार कार्ड के साथ फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेजों का फोटो सबमिट करना होगा।
  • ऑनलाइन ऑर्म भरते समय अगर को गलती हो जाती है तो उसे 'जमा करें' पर क्लिक करने से पहले सुधारा जा सकता है।
  • अगर आपने सभी डिटेल्स सही-सही भर दी हों तो आपको Confirmation status का मैसेज आएगा और सरकार द्वारा भेजे जाने पर आपके द्वारा दिए गये गये बैंक एकाउंट में विवाह के लिए रुपए आ जाएंगे।

        

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