लड़ना चाहते हैं निकाय चुनाव तो ये भी जानिए

गाँव कनेक्शन | Oct 14, 2017, 20:53 IST

स्वयं प्रोजेक्ट डेस्क

कन्नौज। नगर निकाय सामान्य चुनाव लड़ने वाले संभावित उम्मीदवार के चेहरे मतदाताओं के सामने आ चुके हैं। इसके लिए आयोग के कुछ नियम भी हैं। अर्हता पूरी न करने वाले लोग नगर निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत और पार्षद व सभासद का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी बिनीत कटियार बताते हैं, ‘‘नगर निगम में महापौर/मेयर पद और नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष/चेयरमैन पद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए।’’

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी आगे बताते हैं कि ‘‘पार्षद और सभासद पद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की उम्र 21 साल हो जानी चाहिए। औपचारिकताएं पूरी न करने वाले लोगों का पर्चा जांच में खारिज हो जाता है।’’



बिनीत कटियार,एडीईओ, कन्नौज

  • कन्नौज जिले में सदर कन्नौज, गुरहसहायगंज और छिबरामऊ तीन नगर पालिका परिषद क्षेत्र हैं।
  • तिर्वागंज, सौरिख, समधन, सिकंदरपुर और तालग्राम यह पांच नगर पंचायत क्षेत्र हैं।
  • आठों नगर निकाय क्षेत्र में 3,16,169 की जनसंख्या निवास करती है।
  • जिले के सभी निकायों में 2,06,482 मतदाता हैं।

कौन लड़ सकता है निकाय चुनाव

नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की अर्हताएं क्या हैं, इसे लेकर प्रत्याशियों के बीच भ्रम की स्थिति है। इसको स्पष्ट करते हुए चुनाव आयोग कार्यालय ने बताया कि प्रत्याशी को भारतीय नागरिक होना चाहिए। नगर निगम, निकाय क्षेत्र का मतदाता होना जरूरी है। पार्षद पद के लिए एक प्रत्याशी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अध्यक्ष तथा मेयर पद के प्रत्याशी की उम्र 30 वर्ष निर्धारित है।ड्ढr नामांकन के समय प्रत्याशी के साथ दो समर्थक व दो प्रस्तावक संबंधित वार्ड का होना जरूरी है।

नगर निगम महापौर के लिए पर्चे का रेट एक हजार निर्धारित किया गया है। पार्शद पद के लिए 400 रुपए, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के 500 रूपए, सदस्य के लिए 200 रूपए, नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 250 और सदस्य/सभासद के लिए 100 रूपए नामांकन शुल्क निर्धारित है।

जमानत राशि सदस्य नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद सदस्य पद के उम्मीदवार को 2000 रुपए, अध्यक्ष नगर पंचायत के लिए 5000 रुपए और नगर पालिका परिषद पद के प्रत्याशी को जमानत राशि 8000 देनी पड़ेगी। पार्शद के लिए 2500 रुपए और महापौर के लिए 12000 रूपए जमानत राषि के मद में जमा करनी होगी।

इससे ज्यादा नहीं कर सकेंगे खर्च

नगर पंचायत सदस्य पद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव में खर्च की सीमा 20 हजार, अध्यक्ष पद के लिए एक लाख रूपए निर्धारित है। इसी तरह पालिका परिषद सदस्य पद के लिए प्रत्याषी को 40 हजार और अध्यक्ष पद के लिए अधिकतम चार लाख रूपए प्रत्याशी चुनाव प्रचार में खर्च कर सकेंगे। नगर निगम के पार्शद एक लाख और महापौर 10 लाख और 80 से अधिक वार्ड वाले नगर निगम के महापौर प्रत्याषी 12.50 लाख खर्च कर सकेंगे।

ताजा अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए यहां, ट्विटर हैंडल को फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें।

Tags:
  • निकाय चुनाव
  • नगर निकाय चुनाव
  • hindi samachar
  • samachar हिंदी समाचार
  • समाचार पत्र
  • Upcoming assembly elections