लॉकडाउन के दौरान जारी रहेंगी ये जरूरी सेवाएं, गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस

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लॉकडाउन के दौरान जारी रहेंगी ये जरूरी सेवाएं, गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस

देश में लगे 21 दिन के लॉकडाउन को सुचारू ढंग से लागू करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी किया है। इस गाइडलाइन में बताया गया है कि 21 दिनों की इस लॉकडाउन के दौरान कौन सी सेवाएं चालू और कौन सी सेवाएं बंद रहेंगी, ताकि आवश्यक वस्तुओं और आपातकालीन सेवाओं की आपूर्ति बनी रहे।

देश के नाम अपने संबोधन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि जरूरी चीजों को लेकर देश की जनता को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि इस संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान क्या-क्या चीजें खुली और क्या-क्या बंद रहेंगी।

खुली रहेंगी ये दुकानें

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन के अनुसार इस लॉकडाउन के दौरान सभी व्यापारिक और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखा जाएगा। सिर्फ आवश्यक वस्तुओं, जिसमें किराना, सब्जी, फल और दूध शामिल है, की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा राशन वितरण की दुकानें (पीडीएस) भी खुली रहेंगी।

अस्पताल और मेडिकल स्टोर की दुकाने भी रहेंगी खुली

गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन के दौरान स्वारस्य्दु सेवाओं पर कोई रोक नहीं लगेगी। मेडिकल स्टोॉर, मेडिकल इक्विपमेंट की दुकानें, पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लीनिक, नर्सिंग होम और सरकारी अस्पताल खुले रहेंगी। इसके अलावा लोगों को डॉक्टर के यहां जाने और अस्पगताल से घर आने की छूट होगी। वहीं डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को भी घर से अस्पताल आने और जाने की छूट रहेगी। इसके लिए स्थानीय जिला प्रशासन कर्फ्यू पास भी देगा।

मीट, अंडा और मछली की दुकानें भी खुली रहेंगी

गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि लॉकडाउन के दौरान मीट, अंडे और मछली की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा मवेशियों को दक्कत न हो इसके लिए उनकी चारे की दुकानें भी खुली रहेंगी।

पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी जैसी जरूरी सेवाओं पर भी रोक नहीं

गृह मंत्रालय ने कहा है कि पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इन सेवाओं पर भी रोक नहीं लगेगी। बिजली उत्पातदन, बिजली वितरण भी निर्बाध जारी रहेगा और विद्युत विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को भी काम पर जाने की इजाजत होगी। उन्हें कर्फ्यू पास जारी किया जाएगा।

बैंक और एटीएम भी रहेंगे खुले

लॉकडाउन के दौरान बैंकों और एटीएम को भी खुले रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा बीमा कार्यालय भी खुले रखने का आदेश दिया गया है। हालांकि सरकार ने बैंकों को सलाह दी है कि बैंक में आवश्यकता के अनुसार ही कर्मचारियों की ड्यूटी दी जाए।

तो फिर क्या रहेगा बंद?

सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी के अनुसार भारत सरकार के सभी कार्यालय, स्वायत्त एवं सहायक ईकाईयां बंद रहेंगी। इसके अलावा फैक्ट्रियां, ऑफिस, गोदाम और साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे। हालांकि पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, डिजास्टर मैनेजमेंट, पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, फायर और इमरजेंसी सेवाओं के जवान तैनात रहेंगे। वहीं प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों का भी काम जारी रहेगा।

स्थानीय प्रशासन भी रहेंगे खुले

गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार जिला प्रशासन, ग्राम प्रशासन और नगर निकायों में काम होता रहेगा। हालांकि नगर निकायों में सिर्फ सफाई और पानी की सप्लाई का काम करने वाले कर्मचारियों को ही कार्यालय आने की इजाजत होगी।

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