यूपी के मछली पालकों के लिए बड़ी राहत! अब मुफ्त मिलेगा ₹5 लाख तक का दुर्घटना बीमा, जानें आखिरी तारीख
Gaon Connection | Jul 27, 2026, 13:52 IST
उत्तर प्रदेश के मछली पालकों को ₹5 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मिलेगा। यह सुविधा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रदान की जा रही है। दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण दिव्यांगता पर ₹5 लाख तक की सहायता दी जाएगी। अस्पताल में भर्ती होने पर ₹25 हजार तक का उपचार खर्च भी मिलेगा। पात्र लाभार्थी 31 जुलाई तक राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आवेदन कर सकते हैं।
मत्य पालकों को मिलेगा ₹5 लाख तक का दुर्घटना बीमा
उत्तर प्रदेश में मछली पालन को सुरक्षित और लाभकारी बनाने की दिशा में सरकार ने एक नई पहल की है। राज्य में मछलियों के बीमा की सुविधा शुरू की जा रही है, ताकि प्राकृतिक आपदा, बीमारी या अन्य कारणों से होने वाले नुकसान की स्थिति में मछली पालकों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इसके साथ ही पात्र मछली पालकों के लिए ₹5 लाख तक के व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का लाभ भी उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इन दोनों पहलों से मछली पालन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों का जोखिम कम होगा।
मत्स्य विभाग के अनुसार, यह पहल मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत संचालित की जा रही है। योजना का उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि मछली पालकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना भी है। राज्य सरकार ने पात्र लाभार्थियों से समय रहते आवेदन करने की अपील की है।
दुर्घटना की स्थिति में 5 लाख तक की सहायता
योजना के तहत पात्र मछली पालकों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का लाभ भी दिया जाएगा। दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में ₹5 लाख तक की सहायता मिलेगी। स्थायी आंशिक दिव्यांगता पर ₹2.5 लाख तथा दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती होने पर उपचार के लिए ₹25 हजार तक की सहायता का प्रावधान किया गया है।