फसल नुकसान पर बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, इन 13 जिलों के किसानों को मिलेगा मुआवजा, ऐसे करें आवेदन
Gaon Connection | Apr 21, 2026, 13:45 IST
बिहार के किसानों के लिए बड़ी राहत आई है। मार्च 2026 में प्राकृतिक आपदा से फसलें बर्बाद होने पर सरकार कृषि इनपुट सब्सिडी 2026 योजना के तहत आर्थिक मदद देगी। यह राशि सीधे बैंक खाते में आएगी। 13 जिलों के प्रभावित किसान 5 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रैयत और गैर-रैयत दोनों किसान पात्र होंगे।
फसल नुकसान से परेशान किसान
बिहार में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। मार्च 2026 के तीसरे-चौथे सप्ताह में आए आंधी-तूफान, असामयिक बारिश और ओलावृष्टि से जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, उन्हें अब कृषि इनपुट सब्सिडी (अनुदान) 2026 योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी। खास बात यह है कि यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे उन्हें तुरंत राहत मिल सके।
राज्य सरकार के अनुसार, 13 जिलों के 88 प्रखंडों की 1484 पंचायतों में फसल नुकसान की रिपोर्ट सामने आई है। इन प्रभावित क्षेत्रों के किसान ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 मई 2026 निर्धारित की गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं किसानों को लाभ मिलेगा जिनकी फसल का नुकसान हुआ है और जो संबंधित पंचायतों में आते हैं।
जिन 13 जिलों में यह योजना लागू है, उनमें सहरसा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, अररिया, बेगूसराय, मधुबनी, पूर्णिया, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, दरभंगा, सुपौल और भागलपुर शामिल हैं।
प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के आधार पर किसानों को इस तरह अनुदान दिया जाएगा:
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। किसान कृषि विभाग, बिहार सरकार की वेबसाइट state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html या dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 13 अंकों की पंजीकरण संख्या आवश्यक होगी। प्रभावित प्रखंडों और पंचायतों की सूची डीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध है।
अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 18001801551 पर संपर्क कर सकते हैं या संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन करने की अंतिम तिथि
किन 13 जिलों के किसानों को मिलेगा फायदा
कृषि इनपुट अनुदान -2026 के तहत आवेदन करने का अवसर।@AgriGoI @IPRDBihar pic.twitter.com/j5hXtaaeL0
— Agriculture Department, Govt. of Bihar (@Agribih) April 21, 2026
कौन ले सकता है योजना का लाभ
- पंजीकृत रैयत और गैर-रैयत दोनों किसान पात्र
- योजना का लाभ केवल किसान/किसान परिवार (पति-पत्नी और अवयस्क बच्चे) को मिलेगा
- आवेदन के समय परिवार का विवरण और आधार सत्यापन अनिवार्य
- गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द किया जाएगा
कितनी मिलेगी सब्सिडी
- असिंचित (वर्षा आधारित) फसल क्षेत्र: ₹8500 प्रति हेक्टेयर
- सिंचित क्षेत्र: ₹17,000 प्रति हेक्टेयर
- शाश्वत/बहुवर्षीय फसल (गन्ना सहित): ₹22,500 प्रति हेक्टेयर
- अधिकतम सीमा: 2 हेक्टेयर तक ही अनुदान देय
- असिंचित क्षेत्र: ₹1000
- सिंचित क्षेत्र: ₹2000
- बहुवर्षीय फसल: ₹2500
कैसे करना होगा आवेदन
अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 18001801551 पर संपर्क कर सकते हैं या संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।