जाँच में फ़ेल हुई यह किशमिश, नमूनों में मिले ज़्यादा कीटनाशक अवशेष, FSSAI ने पूरे बैच को वापस लेने का दिया आदेश
Gaon Connection | Jul 30, 2026, 13:24 IST
एफएसएसएआई ने सन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड को उसके वंडरलैंड रेज़िन्स के एक बैच को बाज़ार से तत्काल वापस लेने का निर्देश दिया है। जाँच में उत्पाद के नमूनों में निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक कीटनाशक अवशेष पाए गए, जिसके कारण उन्हें असुरक्षित घोषित किया गया। प्राधिकरण ने कंपनी को रिकॉल प्रक्रिया तुरंत शुरू करने, रिकॉल रिपोर्ट जमा करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
इस किशमिश को तुरंत न खाएँ!
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड को उसके वंडरलैंड किशमिश (Wonderland Raisins) के एक बैच को बाज़ार से तत्काल वापस लेने का निर्देश दिया है। खाद्य सुरक्षा नियामक ने कहा है कि जाँच में इस उत्पाद के नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए और इनमें निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक कीटनाशक अवशेष मौजूद थे, जिसके कारण इन्हें उपभोग के लिए असुरक्षित माना गया।
एफएसएसएआई के अनुसार, कंपनी के उत्पाद के नियामकीय नमूनों की जाँच में खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्य) विनियम, 2011 के निर्धारित मानकों का उल्लंघन पाया गया। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी ने कंपनी को पूरा बैच वापस लेने, रिकॉल प्रक्रिया लागू करने और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो, इसके लिए सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
एफएसएसएआई ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसके उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय के सीएफ़एसओ (CFSO) द्वारा लिए गए वंडरलैंड किशमिश के नियामकीय नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। प्राधिकरण के अनुसार, ग़ाज़ियाबाद स्थित नेशनल फ़ूड लेबोरेटरी और रेफ़रल लेबोरेटरी निफ़्टेम-के (NIFTEM-K) दोनों ने इन नमूनों को असुरक्षित बताया। जाँच में पाया गया कि इनमें कीटनाशक अवशेष निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक मात्रा में मौजूद थे।
एफएसएसएआई ने कहा कि खाद्य नमूने असुरक्षित पाए जाने और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए उत्पाद का निर्माण किए जाने के कारण सक्षम प्राधिकारी ने कंपनी को वंडरलैंड किशमिश के पूरे बैच को तत्काल वापस लेने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कंपनी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक (फ़ूड रिकॉल प्रोसीजर) विनियमों के तहत निर्धारित सभी आवश्यक उपाय लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
एफएसएसएआई ने सन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड को तत्काल रिकॉल प्रक्रिया शुरू करने, रिकॉल से संबंधित पूरी जानकारी जमा करने और वापस प्राप्त किए गए उत्पादों की स्थिति संबंधी रिपोर्ट बनाए रखने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, कंपनी को भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए भी कहा गया है।
एफएसएसएआई के अनुसार, कंपनी के उत्पाद के नियामकीय नमूनों की जाँच में खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्य) विनियम, 2011 के निर्धारित मानकों का उल्लंघन पाया गया। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी ने कंपनी को पूरा बैच वापस लेने, रिकॉल प्रक्रिया लागू करने और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो, इसके लिए सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।