FSSAI New Rule: खाने की दुकानों-होटलों में अब नहीं इस्तेमाल होंगे ज़ंग लगे चाकू और ख़राब उपकरण, जारी हुई नई गाइडलाइन
Preeti Nahar | Jun 16, 2026, 16:01 IST
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने रेस्टोरेंट और फूड यूनिट्स के लिए नया निर्देश जारी किया है। अब ज़ंग लगे, ख़राब या टूटे हुए चाकू, ब्लेड और कटिंग उपकरणों का इस्तेमाल तुरंत बंद करना होगा। यह कदम खाद्य पदार्थों में गंदगी और संक्रमण के ख़तरे को देखते हुए उठाया गया है।
होटल और फूड प्रोसेसर को तुरंत बदलने होंगे खराब कटिंग उपकरण
Rusted knives food safety: घर से बाहर जब आप खाना खाने जाते हैं तो सिर्फ खाने की गुणवत्ता पर ही ध्यान दिया जाता है लेकिन खाना जिन उपकरणों से बनता है उनपर ध्यान नहीं दिया जाता है। कई बार खाना बनाने वाले उपकरण ज़ंग लगे होते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं।
खाने की गुणवत्ता और लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य कारोबारियों के लिए नया निर्देश जारी किया है। अब रेस्टोरेंट, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों को ज़ंग लगे, ख़राब या टूटे हुए चाकू, ब्लेड और कटिंग उपकरणों का इस्तेमाल तुरंत बंद करना होगा।
FSSAI ने यह कदम खाद्य पदार्थों में गंदगी और संक्रमण के ख़तरे को देखते हुए उठाया है। प्राधिकरण ने पाया कि कुछ जगहों पर भोजन बनाने, काटने, पैक करने और प्रोसेसिंग के दौरान पुराने और ख़राब उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिससे खाने की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे थे।
FSSAI ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि खाद्य कारोबारी अब ऐसे चाकू, ब्लेड या कटिंग उपकरणों का इस्तेमाल न करें जो ज़ंग लगे हों, ख़राब हो चुके हों या जिनकी स्थिति ठीक न हो जैसे जंग लगे (Rusted) चाकू और ब्लेड, खराब या टूटे हुए उपकरण, किनारे से टूटे हुए (Chipped) चाकू, पेंट लगे या अनुपयुक्त कटिंग टूल्स शामिल हैं।
FSSAI के अनुसार, खराब गुणवत्ता वाले कटिंग उपकरणों से भोजन में कई तरह के प्रदूषण का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे उपकरणों से:
FSSAI ने सभी रेस्टोरेंट, होटल, फूड प्रोसेसर और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया है कि वे अपने किचन और प्रोसेसिंग एरिया में इस्तेमाल होने वाले सभी उपकरणों की जांच करें। अगर कोई चाकू, ब्लेड या कटिंग उपकरण खराब स्थिति में है तो उसे तुरंत बदलना होगा। खाद्य कारोबारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भोजन तैयार करने की पूरी प्रक्रिया स्वच्छता मानकों के अनुसार हो।
इससे पहले FSSAI ने खाद्य पैकेजिंग में स्टेपल पिन (Staple Pins) के इस्तेमाल को लेकर भी खाद्य कारोबारियों को चेतावनी दी थी। खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण लगातार ऐसे तरीकों पर रोक लगाने के लिए कदम उठा रहा है, जिनसे खाने की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं की सेहत प्रभावित हो सकती है।
खाने की गुणवत्ता और लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य कारोबारियों के लिए नया निर्देश जारी किया है। अब रेस्टोरेंट, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों को ज़ंग लगे, ख़राब या टूटे हुए चाकू, ब्लेड और कटिंग उपकरणों का इस्तेमाल तुरंत बंद करना होगा।
FSSAI ने यह कदम खाद्य पदार्थों में गंदगी और संक्रमण के ख़तरे को देखते हुए उठाया है। प्राधिकरण ने पाया कि कुछ जगहों पर भोजन बनाने, काटने, पैक करने और प्रोसेसिंग के दौरान पुराने और ख़राब उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिससे खाने की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे थे।
ज़ंग लगे चाकू और ब्लेड के इस्तेमाल पर रोक
खाने में हो सकता है संक्रमण का खतरा
- भौतिक अशुद्धियां (Physical Contamination)
- रासायनिक प्रदूषण (Chemical Contamination)
- सूक्ष्मजीवों से संक्रमण (Microbiological Contamination) हो सकता है। खाने को काटने, छीलने, स्लाइस करने, प्रोसेसिंग और पैकिंग जैसे कामों में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की साफ-सफाई और गुणवत्ता बनाए रखना जरूरी है।