Maharashtra Menu Disclosure: महाराष्ट्र में अब रेस्टोरेंट और खाने-पीने की जगहों पर ग्राहकों को यह साफ-साफ बताना होगा कि उन्हें परोसा जा रहा पनीर असली है या कोई विकल्प। राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने गुरुवार से लागू हुए अपने एक निर्देश में यह बात कही है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि ग्राहकों के साथ धोखा न हो और वे सस्ते, दूध से न बने विकल्पों को असली पनीर समझकर न खाएं।
मेन्यू पर लिखना होगा किस तरह का पनीर
FDA के इस निर्देश के अनुसार, सभी तरह के खाने के व्यवसाय, जैसे रेस्टोरेंट, होटल, कैटरर और फास्ट-फूड आउटलेट को अपने मेन्यू, बिल और डिस्प्ले बोर्ड पर यह साफ लिखना होगा कि वे असली पनीर की जगह किसी विकल्प का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन विकल्पों को आमतौर पर 'चीज़ एनालॉग' (cheese analogue) कहा जाता है। एक अधिकारी ने बताया कि इस नियम का पालन न करने वालों पर खाद्य सुरक्षा कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
असली पनीर का विकल्प क्यों बना चीज़ एनालॉग?
असली पनीर दूध से बनता है, जबकि चीज़ एनालॉग खाने लायक तेल, स्टार्च और इमल्सीफायर से तैयार किया जाता है। हालांकि, ये विकल्प नुकसानदायक नहीं माने जाते, लेकिन FDA का कहना है कि ग्राहकों को यह पता होना चाहिए कि वे क्या खा रहे हैं। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कई जगहों से शिकायतें आ रही थीं कि रेस्टोरेंट असली पनीर की जगह विकल्प का इस्तेमाल कर रहे थे और ग्राहकों को बता भी नहीं रहे थे।
लेबल करना हुआ अनिवार्य
इस फैसले का समर्थन करते हुए, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन (Western India) ने कहा है कि वे इस नियम का पालन करने के लिए तैयार हैं। एसोसिएशन के नेताओं ने FDA के कमिश्नर श्रीधर दुबे पाटिल से मिलकर इस निर्देश को लागू करने के तरीकों पर चर्चा की है। एसोसिएशन के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि ने बताया कि सदस्यों को सलाह दी गई है कि जहां भी वे चीज़ एनालॉग का इस्तेमाल करें, वहां उसे 'चीज़ एनालॉग' (cheese analogue) के रूप में लेबल करें।
भ्रमक ना हो मेन्यू
यह जानकारी मेन्यू कार्ड, डिस्प्ले बोर्ड, डिजिटल प्लेटफॉर्म, बिल और ग्राहकों से होने वाली हर तरह की बातचीत में एक जैसी होनी चाहिए। प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि प्रतिष्ठानों को ऐसे उत्पादों को पनीर या चीज़ के रूप में गलत तरीके से पेश करने से बचना चाहिए। एसोसिएशन ने यह भी बताया कि FDA ने उद्योग से जुड़े लोगों के लिए एक सेमिनार भी आयोजित किया था। इसमें उन्हें असली पनीर और चीज़ एनालॉग उत्पादों के बीच अंतर समझाया गया और 20 मार्च के उस आदेश के बारे में बताया गया, जिसमें मेन्यू पर इस बारे में जानकारी देना अनिवार्य किया गया है।
ग्राहकों को मिले सही जानकारी
यह नया नियम ग्राहकों को सही जानकारी देने और उन्हें किसी भी तरह के धोखे से बचाने के लिए लाया गया है। अब रेस्टोरेंट मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने ग्राहकों को पूरी सच्चाई बताएं कि वे क्या परोस रहे हैं। यह कदम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।