पंचायत चुनाव 2021 : दो मई को पंचायत चुनाव की मतगणना, आयोग ने जारी की कोविड-19 की गाइड लाइन

गाँव कनेक्शन | Apr 30, 2021, 05:47 IST
राज्य निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 की दूसरी लहर को देखते हुए मतगणना स्थल को लेकर गाइड लाइन जारी कर दी है।
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में दो मई को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतगणना होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 की दूसरी लहर को देखते हुए मतगणना स्थल को लेकर गाइड लाइन जारी की है।

निर्वाचन आयोग के विशेष कार्याधिकारी एसके सिंह ने जारी किए यूपी के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र में कहा है कि दो मई को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना होगी। इसमें प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पद के वोटों की गिनती होगी।

आदेश में कहा गया है कि गंभीर रूप से बीमार, सर्दी, बुखार, जुकाम, खांसी से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को एजेंटन बनाए। प्रत्याशियों, निर्वाचन अभिकर्ता और मतगणना अभिकर्ता की मतगणना स्थल पर ही थर्मल स्कैनिंग और पल्स ऑक्सीमीटर से जांच की जाएगी। प्रत्येक प्रत्याशी व मतगणना अभिकर्ता को फेस मास्क लगाना और ग्ल्वस पहनना अनिवार्य होगा।

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निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद बाराबंकी जिले में कोविड टेस्ट कराते प्रत्याशी और एजेंट (फोटो: गाँव कनेक्शन)

पहले जारी विशेष कार्याधिकारी ने 13 बिंदुओं की गाइड लाइन में कहा था कि प्रत्याशियों व अभिकर्ताओं की ओर से मतगणना शुरू होने से 48 घंटे पहले की आरटी पीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट या कोविड-19 वैक्सीनेशन कोर्स पूरा किए जाने की रिपोर्ट देने के बाद ही मतगणना स्थल पर इंट्री मिलेगी। इसके बाद जिला अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी थी, इसलिए गाइडलाइन में कुछ बदलाव किए गए हैं। या फिर मतगणना के दिन पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर से टेस्ट करने पर स्वस्थ्य मिलने पर ही मतगणना केंद्र पर प्रवेश दिया जाएगा।

मतगणना केंद्र पर मेडिकल हेल्थ डेस्क होगी, जहां जरूरी दवाइयां व डॉक्टर मौजूद रहेंगे। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के प्रवेश नहीं कर सकेगा। साथ ही फिजिकल दूरी भी बनाई रखनी होगी। मतगणना एजेंटों की सूची प्रत्याशी मतगणना से 48 घंटे पहले रिटर्निंग अधिकारी को मुहैया कराएंगे। मतगणना के दौरान केंद्र के बाहर भीड़ जमा नहीं होने दी जाएगी।

मतगणना स्थल व मतपेटी को सेनिटाइज करना होगा

जिला निर्वाचन अधिकारी को जो पत्र भेजा गया है, उसमें यह भी कहा गया है कि मतपेटिकाओं व स्टील ट्रंक को सेनिटाइज किया जाएगा। मतगणना शुरू होने पहले और पाली बदलने पर भी स्थल को विसंक्रमित किया जाएगा। मतगणना कक्ष, हाल में सामाजिक दूरी, वेंटीलेशन, खिड़कियों एवं एक्जास्ट पंखों का प्रबंधन राज्य आपदा प्रबंध प्रोटोकाल के तहत होगा।

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मतगणना स्थल और मतपेटियों को अच्छी तरह से सेनिटाइज करना होगा। (फाइल फोटो: गाँव कनेक्शन) मतगणना टेबिल की संख्या कोविड-19 गाइड लाइन के तहत होगी। प्रवेश के समय सभी व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। यह लोग सेनिटाइजर, साबुन और पानी से अपने हाथ साफ करेंगे। जिस व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण जैसे, बुखार, जुकाम आदि हो, उसे मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

विजय जुलूस पर रोक, उल्लंघन पर होगी रिपोर्ट

विजय जुलूस पर रोक रहेगी। कोई भी प्रत्याशी या समर्थक जुलूस नहीं निकालेगा। मतगणना स्थलपर कार्मिकों, अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था राष्ट्रीय आपदा प्रबंध एवं कोविड-19 गाइड लाइन के तहत होगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 एवं आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक कार्रवाई होगी। उधर, पत्र मिलने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी कन्नौज राकेश मिश्र ने भी जिले में मतगणना को लेकर आदेश जारी कर दिया है।

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