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निराश्रित महिलाओं को मिलेगी पेंशन, ये महिलाएं होंगी पात्र

गाँव कनेक्शन | Aug 02, 2017, 12:16 IST
uttar pradesh
शशिकांत शुक्ल, स्वयं कम्युनिटी जर्नलिस्ट

कन्नौज। भारत सरकार की ओर से पति की मौत के बाद निराश्रित महिलाओं को पेंशन देने की योजना चल रही है। इसके तहत प्रोबेशन विभाग से बैंक खातों में योजना का लाभ लाभार्थी को दिया जाता है। अब अधिकतम उम्र का बंधन भी खत्म कर दिया गया है और आय सीमा भी बढ़ा दी गई है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी पवन कुमार सिंह कहते हैं, ‘‘पहले अधिकतम 59 वर्ष की निराश्रित महिलाओं को ही आवेदन करने की छूट थी, लेकिन अब यह उम्र सीमा खत्म कर दी गई है। लक्ष्य आने को है आ जाएगा। आय सीमा भी बढ़ाकर सालाना दो लाख रुपए कर दी गई है। 16 जून 2017 को जारी नए शासनादेश में इसका जिक्र है।’’

लाभ की पात्रता

  • महिला उत्तर प्रदेश राज्य की स्थाई निवासी हो।
  • आवेदिका के पति की मौत हो चुकी हो।
  • आवेदन करने वाली महिला की उम्र 18 साल से अधिक हो।
  • समस्त स्रोतों से वार्षिक आय दो लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • महिला को किसी अन्य योजना से पेंशन न मिल रही हो।

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन

  • आवेदनकर्ता स्वयं या कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए ऑनलाइन आवेदन करेगा।
  • किसी अन्य इंटरनेट कैफे यानि कम्प्यूटर सेंटर से भी आवेदन कर सकता है।
  • ऑनलाइन आवेदन करते वक्त जरूरी दस्तावेज भी स्कैन करके अपलोड किए जाएंगे।
  • महिला की रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो
  • आयु संबंधी प्रमाण पत्र (अंकपत्र या चिकित्साधिकारी)
  • पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र (ग्राम या नगर निकाय)
  • आधार कार्ड जरूरी है। तो अलग से आयु का प्रमाण पत्र भी नहीं लगेगा।
  • बैंक खाते की छायाप्रति, आईएफएस कोड समेत
  • मोबाइन नंबर
  • केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य पेंशन न पाने का शपथ पत्र

निस्तारण की समय सीमा

  • ऑनलाइन आवेदन के सभी प्रिंट निकालकर जरूरी सभी दस्तावेज लगाकर बीडीओ, एसडीएम के यहां जमा करने होंगे। यहां से सभी प्रपत्र जांच के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी को मुहैया कराए जाएंगे।
  • आवेदन का प्रिंट लगाकर आवेदिका अपने पास भी प्रपत्र सुरक्षित रखे। आगे जांच भी होगी।
  • आवेदन पत्रों का निस्तारण सबमिट करने की तारीख से चार महीने के अंदर कर दिया जाएगा।
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