अगर रोडवेज बस जलाई तो करनी होगी नुकसान की भरपाई

Update: 2016-01-06 05:30 GMT
गाँव कनेक्शन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक के रविन्द्र नायक ने आम जनता द्वारा सरकारी सम्पत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं कि निगम की संपत्ति को बिना किसी कारण के ही नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराएं। साथ ही ऐसे लोगों से प्रतिपूर्ति के लिए वसूली सुनिश्चित करें। अगर छात्र बस जलाते हैं तो उनको सभी नौकरियों से वंचित कर दिया जाएगा।

परिवहन निगम के जनसम्पर्क अधिकारी अनवर अंजार ने बताया कि एमडी की ओर से क्षेत्रीय प्रबन्धकों व सेवा प्रबन्धकों को जारी किए गए निर्देशों में रोडवेज बस में आगजनी के स बन्ध में जनसामान्य द्वारा धरना-प्रदर्शन आदि के दौरान परिवहन निगम की बसों एवं संपत्ति को अकारण प्रदर्शनकारियों व उपद्रवियों द्वारा तोड़-फोड़ व जलाकर पहुंचाये जा रहे भारी नुकसान पर उपद्रवियों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिला मजिस्टे्रट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर उपद्रवियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की योजना बनाकर उन्हें जेल भिजवाना सुनिश्चित करें, साथ ही निगम को हुई वाहन की क्षति की भरपाई के लिए वसूली कराने की व्यवस्था करें। जब तक सख्त कानूनी कार्यवाही व वसूली नहीं होगी, उस रूट पर बस नहीं चलेगी।

एमडी रविंद्र नायक ने बताया कि उपद्रवियों एवं असामाजिक तत्वों द्वारा क्षति पहुंचाने की प्रथा को स्थानीय जनता के जोरदार विरोध की जरूरत व जागरूकता के दृष्टिगत यह सन्देश देना अनिवार्य है कि परिवहन निगम की बसें व संपत्ति को नष्ट करने से उसका बोझ स्वयं जनता पर ही पड़ेगा। उन्होंने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट व एसएसपी से स्थानीय स्तर पर यह भी अनुरोध सुनिश्चित कराया जाए कि अगर छात्र बसें जलाते हैं तो उन्हें किसी भी नौकरी सरकारी, प्राईवेट इत्यादि के अयोग्य कर निगेटिव एन्टीसिडेण्टस भेज दी जाये। अन्य नागरिक जो ऐसे कृत्य करते है तो सख्त धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई सुनिश्चित कर योजनाओं से वंचित कर उन्हें काली सूची में डाल दिया जाये।

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