कठुआ गैंगरेप-मर्डर केस: सात आरोपियों में से छह दोषी करार, तीन को उम्रकैद
लखनऊ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या मामले में आज विशेष अदालत ने फैसला सुना दिया है। इस मामले में सात आरोपियों में से छह को दोषी करार दिया गया है। वहीं, एक आरोपी को बरी कर दिया गया है। मामले में मुख्य आरोपी ग्राम प्रधान सांजी राम को दोषी करार दिया गया है। सांजी राम के बेटे विशाल को बरी कर दिया गया है। सांजी राम, प्रवेश दोषी और दीपक खजुरिया को उम्र कैद की सजा हुई है। बाकी तीन दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है। इसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तिलक राज, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता और पुलिस ऑफिसर सुरेंद्र कुमार का नाम शामिल है।
Kathua rape & murder case: "Persons convicted by Pathankot court are Sanji Ram, Anand Dutta, Parvesh Kumar, Deepak Khajuria, Surender Verma and Tilak Raj. Verdict yet to come on Vishal," says Advocate Mubeen Farooqui, representing victim's family. (original tweet will be deleted) pic.twitter.com/Z2fmGydfi9
— ANI (@ANI) June 10, 2019
क्या था पूरा मामला?
इस मामले में आरोप है कि 10 जनवरी 2018 को कठुआ जिले के एक गांव में एक आठ साल की बच्ची को अगवा कर लिया गया। इसके बाद इस बच्ची को गांव के ही मंदिर में बंधक बनाकर रखा गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। चार दिन तक बंधक रखने के बाद बच्ची की हत्या कर दी गई। इस मामले के सामने आने के बाद देश भर में लोगों का गुस्सा देखने को मिला। लोग आरोपियों को सजा देने की मांग करने नजर आए।
पिछले साल मई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पठानकोट ट्रांसफर कर दिया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार और कुछ वकीलों ने कठुआ में निष्पक्ष सुनवाई नहीं होने की आशंका प्रकट करते की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पठानकोट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को बिना किसी स्थगन के रोजाना बंद कमरे में सुनवाई करने का निर्देश दिया था।
आरोपपत्र के अनुसार बच्ची को 10 जनवरी को अगवा किया था। इसके बाद 14 जनवरी को उसकी हत्या कर दी गई। 17 जनवरी को उसका शव मिला था।