मैंने गलती से कोर्ट की तरफ से 'चौकीदार चोर है' कह दिया: राहुल गांधी

Update: 2019-04-30 09:54 GMT

लखनऊ। सर्वोच्च न्यायालय ने राफेल डील को लेकर किए फैसले पर टिप्पणी करने के लिए राहुल गांधी पर आपत्ति जताई है। न्यायालय ने कहा कि हमने 'चौकीदार चोर है' कभी नहीं कहा, आपने ये वाक्य हमारे नाम से इस्तेमाल कैसे किया? राहुल गांधी ने इस मामले में न्यायालय से माफी मांग ली है। अब सोमवार, 6 मई को राहुल की तरफ से नया हलफनामा दायर किया जाएगा।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा, "मैंने गलती से कोर्ट की तरफ से ये (सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि चोकीदार चोर है) टिप्पणी की। ये मेरी गलती थी।"

राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने वाली भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि यह बहुत बड़ी अवमानना है। उच्चतम न्यायालय ने राहुल गांधी की याचिका को स्वीकार लिया और उन्हें दूसरा हलफनामा दायर करने की अनुमति दी है।  

मिनाक्षी लेखी के वकील ने कोर्ट में कहा, "राहुल गांधी ने उच्चतम न्यायालय की तरफ से कहा और उस पर केवल खेद व्यक्त किया है। निंदा के केस में कानून बिल्कुल स्पष्ट है।"



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