खुलेआम नहीं बिकेगा तेज़ाब

Update: 2017-04-12 17:26 GMT
योगी सरकार ने तेज़ाब बिक्री पर सख्त निर्देश दिया।

बसंत कुमार, स्वयं प्रोजेक्ट डेस्क

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुलेआम हो रही तेजाब की बिक्री के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश प्वाइजन एंड सेल्स के पालन का निर्देश दिया है।

हाल में कानपुर से लखनऊ आ रही महिला को अपराधियों ने लखनऊ रेलवे स्टेशन के करीब तेजाब पीला दिया था। पीड़ित महिला केजीएमयू में भर्ती थी तो मुख्यमंत्री उससे मिलने भी गए थे और आर्थिक मदद भी दिया था। 2013 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तेजाब बेचने पर पाबन्दी लगाने के बावजूद आज भी तेजाब आसानी से हर जगह उपलब्ध है। तेजाब की आसानी से उपलब्धता के कारण ही आसानी से एसिड की घटनाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।

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मुख्यमंत्री ने खुलेआम बिक रही तेजाब पर प्रतिबन्ध लगाने को लेकर कड़े निर्णय लेते हुए निर्देश दिया है कि 15 दिन के अंदर तेजाब विक्रेताओं को अपनी स्टॉक रिपोर्ट एसडीएम को देनी होगी। एसडीएम द्वारा जाँच में अगर किसी दुकानदार का रिपोर्ट गलत पता चलता है तो उसके स्टॉक को सील कर दिया जाएगा और उसे 50 हज़ार जुर्माना देना होगा।

मुख्यमंत्री के निर्देश में यह भी कहा गया है कि एसडीएम हर महीने की 7 तारीख को तेजाब विक्रेता की जांच रिपोर्ट राज्य के गृह मंत्रालय को सौंपे। शिरोज कैफे में काम करने वाली तेजाब अटैक पीड़िताओं ने मुख्यमंत्री के इस फैसले में बोलते हुए कहा कि निर्देश सही है, इसका पालन भी सही से होना चाहिए। अगर पालन सही से होगा, तभी तेजाब अटैक जैसे मामले में कमी आएगी।

मुख्यमंत्री के इस निर्देश पर तेजाब अटैक से पीड़ित महिलाओं के लिए काम करने वाले शिरोज कैफे के निदेशक आशीष शुक्ला बताते हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा खुलेआम बिक रहे तेजाब पर उठाया गया कदम सराहनीय है। हम उम्मीद करते हैं कि तेजाब हमलों की तदाद में कमी आएगी। अन्य राज्य भी ऐसे फैसले लें तो इस तरह की अपराध में कमी आएगी।

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