घर में ही सुरक्षित नहीं बेटियां, अब किस पर करें भरोसा

Update: 2017-02-22 14:25 GMT
पापा ने कहा था अगर तुमने अपनी मम्मी को बता दिया तो तुम्हें पागलखाने भेज देंगे, वहां तुम्हारी बहुत पिटाई होगी।

लखनऊ। पापा ने कहा था अगर तुमने अपनी मम्मी को बता दिया तो तुम्हें पागलखाने भेज देंगे, वहां तुम्हारी बहुत पिटाई होगी। इस डर से पांच महीने तक माँ को नहीं बताया। एक हफ्ते पहले मेरी छोटी बहन को जब पापा ने परेशान करना शुरू किया तो मैंने मम्मी को सब कुछ बता दिया, वो मेरा पिता नहीं दुश्मन हैं, कीड़े पड़ेंगे उसके। ये कहना है 15 वर्षीय बलात्कार पीड़िता का।

मामला लखनऊ के कृष्णानगर कोतवाली का है। कृष्णानगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक सुजीत दुबे बताते हैं, “धारा 376 के तहत आरोपी को जेल गया है, लड़कियों का मेडिकल करा दिया गया है, आरोपी ने अपना जुल्म भी क़ुबूल कर लिया है।” “उसे उम्रकैद की सजा हो हमे तभी सुकून मिलेगा, हम उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। गुस्से में पीड़िता की माँ बताती हैं, अगर मेरी बड़ी बेटी पांच महीने पहले बता देती उसे पांच महीने ये सब न झेलना पड़ता।”

आशा ज्योति केंद्र की काउंसलर अर्चना सिंह ने गाँव कनेक्शन को बताया, “बेटियों की माँ ने 1090 पर 20 फरवरी 2017 को 11 बजे फ़ोन किया।

महिला डेढ़ घंटे बाद हमारे आशा ज्योति केंद्र पहुंची, शाम को मुलजिम पकड़ लिया गया।” वो आगे बताती हैं, “इस पूरी प्रक्रिया में बेटियों की माँ की महत्वपूर्ण भूमिका रही, वो अपनी बच्चियों के लिए लड़ना चाहती हैं, उनकी इस लड़ाई में आशा ज्योति केंद्र पूरी मदद करेगा।

धारा 376 के आरोपी को सात साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती हैं।
रेनू मिश्रा, महिला अधिकारों के मामलों की वकील 

रेनू मिश्रा उत्तर प्रदेश और झारखंड में महिला अधिकार के लिए कार्य करने वाली संस्था ‘आली’ की कार्यकारी निदेशक भी हैं।

पीड़िता की माँ का कहना है, “उसको सजा दिलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था लेकिन आशा ज्योति केंद्र की दीदी ने हमें बहुत मदद की, हमारे अपने साथ नहीं दे रहे हैं लेकिन ये लड़ाई हम अकेले ही लड़ लेंगे पर समझौता नहीं करेंग ।” वो आगे बताती हैं, “हम सुबह ड्यूटी करने चले जाते थे शाम को घर आते थे, वो कुछ करता नहीं था पूरे दिन घर रहता था, बड़ी बेटी (15 वर्ष), छोटी बेटी (12 वर्ष) है, बड़ी बेटी ने तब बोला जब मेरे पति ने छोटी बेटी को छेड़ना शुरू कर दिया।”

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