यूपी जल निगम मामले में जमानती वारंट के खिलाफ आजम पहुंचे उच्चतम न्यायालय 

Update: 2017-03-07 13:29 GMT
उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान।

नई दिल्ली (भाषा)। उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान ने उनके खिलाफ जारी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जमानती वारंट से राहत के लिये उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उच्च न्यायालय ने आजम खान की अध्यक्षता वाले उत्तर प्रदेश जल निगम से जुड़े एक मामले में उनके पेश नहीं होने पर वारंट जारी किया है।

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आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया और कहा कि उच्च न्यायालय ने सपा के वरिष्ठ नेता को अपने समक्ष पेश होने के लिए आज का ही समय दिया था। सिब्बल ने पीठ को बताया कि आजम खान उच्च न्यायालय के समक्ष 11 मार्च के बाद पेश होना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव 11 मार्च को संपन्न होने हैं।

सिब्बल ने शीर्ष अदालत से यह भी कहा कि एक मंत्री होने के नाते, खान उत्तरप्रदेश जल निगम के पदेन अध्यक्ष हैं और इस मामले से उनका कोई लेना-देना नहीं है। पीठ ने कहा कि खान की याचिका पर आज दोपहर दो बजे सुनवाई की जाएगी। उच्च न्यायालय ने उत्तरप्रदेश जल निगम द्वारा वर्ष 2013 में दायर सेवा याचिका पर खान के खिलाफ वारंट जारी करने का आदेश दिया था।

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