अब घर में जमा किया पानी तो होगी जेल

Update: 2017-02-01 11:54 GMT
प्रदेश में डेंगू से मौतों के बाद जागा स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन, लगाया जाएगा जुर्माना।

लखनऊ। राजधानी सहित पूरे प्रदेश में डेंगू ने इस बार जो आतंक बरपाया है, इस दौरान आदमी के साथ स्वास्थ्य विभाग की भी नींद उड़ा रखी है। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के आंतक को कम करने के लिए इस बार अभी से कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस भयावह स्थिति को देखते हुए एक नई गाइड लाइन जारी की है। इस गाइड लाइन के अनुसार यदि किसी के घर में भी पानी जमा होते दिखा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी जीएस बाजपेई ने बताया कि इस बार डेंगू से बहुत से लोगों की मौत हो गई है। भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए हमने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने द उत्तर प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया, डेंगू, काला ज्वर एण्ड एनी ऑदर बार्न डीजीज रेगूलेशन 2016 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

इसके अनुसार भविष्य में यदि कोई अपने घरों में पानी एकत्र करता पाया गया या जिसकी घर या जमीन पर खाली बोतल प्लास्टिक कंटेनर आदि पाया गया जिसमें पानी एकत्र होता है और निजी पैथालॉजी या अस्पताल डेंगू पीड़ित मरीजों की जानकारी नहीं देता तो ऐसे लोगों के खिलाफ धारा 188 आईपीसी के तहत 200 रूपये जुर्माना और एक महिने की सज़ा सुनाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि ऐसे भूस्वामी जो अपना खाली प्लाट बन्द करके कही और रहते हैं। ऐसे प्लाटों में डेंगू के मच्छर पनपते हैं, इनको भी पहले नोटिस देकर साफ-सफाई कराने की चेतावनी दी जाएगी। बाद में इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मनमानी फीस पर भी लगेगी लगाम

साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी जीएस बाजपेई ने आगे बताया कि अब डाक्टर की मनमानी फीस वसूली पर लगाम लगाई जाएगी। निजी अस्पतालों और डाक्टरों की फीस तय की जाएगी। डाक्टर के मनमानी फीस वसूली के कारण मरीज या तो सरकारी अस्पताल आता है या फिर अपनी जमीन जायदाद बेचकर इलाज कराने पर मजबूर हो जाता है। ऐसे में डाक्टरों की फीस तय करने पर मरीजों को काफी राहत मिलेगी।

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