कन्नौज। सरकार किसानों के लिए कई राहतभरी योजनाएं चला रही है, लेकिन प्रचार-प्रसार के अभाव में अधिकतर किसानों को इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। जिसकी वजह से उसका लाभ पाने से लोग वंचित हो जाते हैं। मंडी समिति की ओर से भी अन्नदाताओं के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं, लेकिन अधिकतर वह फाइलों में ही कैद हैं। ऐसी ही एक योजना खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना भी है।
इस समय खेतों में खड़ी और रखी फसलों में आग लगने की घटनाएं अधिक हो रही हैं। कभी कोई आग लगा देता है तो कभी आकाशीय बिजली, बिजली गिरने या अज्ञात कारणों से गेहूं आदि की फसल में आग लगने से फसल स्वाहा हो जाती है। एक पखवारे में करीब एक दर्जन लोगों के यहां आग से काफी नुकसान हुआ, लेकिन मंडी समिति में जो आर्थिक सहायता के आवेदन आए हैं, उनकी संख्या केवल तीन ही बताई गई है।
लाभ के लिए योजना
खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना के तहत अग्नि दुर्घटना पीड़ित किसान घटना के 15 दिनों के अंदर मंडी समिति कार्यालय से निशुल्क आवेदन पत्र लेकर उसे भरकर उसी कार्यालय में जमा कर सकता है। दावा निपटान के बाद भुगतान पीड़ित को चेक के जरिए दिया जाएगा।
ये हैं लाभ देने के मानक
ढ़ाई एकड़ से कम भूमि के किसान को अधिकतम 15 हजार रुपये या वास्तविक क्षति जो भी कम हो मिलेगा। ढ़ाई से पांच एकड़ वाले किसान को अधिकतम 20 हजार रुपये या वास्तविक क्षति जो कम हो मिलेगी। पांच एकड़ से अधिक जमीन रखने वाले किसान को अधिकतम 30 हजार रुपये या वास्तविक क्षति जो भी कम हो मिलेगा। जहां सहायता राशि एक लाख रुपये से अधिक होगी, उनके दावे का निर्णय डीएम के जरिए होगा।
रिपोर्टर - अजय मिश्रा