घर बैठे ऐसे जानिए कहां तक पहुंचा जमीन से जुड़ा आपका मुकदमा ....

Ashwani Kumar Dwivedi | Mar 20, 2018, 17:59 IST

आप घर बैठे ही मोबाइल और कंप्यूटर के जरिए अपने राजस्व मुकदमे का पूरा विवरण जान सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दाखिल खारिज और भूमि के प्रकार बदलवाने के लिए भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आइये आपको 'राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली' के बारे में बताते हैं कि आप इस सुविधा का कैसे लाभ उठा सकते हैं…

वर्ष 2013 में उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा 'राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली' की शुरुआत की गई। इसके तहत प्रदेश के राजस्व न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत किया गया। इसका उद्देश्य राजस्व न्यायालय की कार्यप्रणाली को शत प्रतिशत पारदर्शी और सम्बंधित सूचनाएं एवं जानकारियां, वादकारियों, अधिवक्ताओं और जन सामान्य को उपलब्ध कराना है।

इस व्यवस्था के माध्यम से प्रदेश के 2,333 राजस्व न्यायालय, जिसमें नायब तहसीलदार न्यायालय से लेकर राजस्व परिषद तक के न्यायालय सम्मिलित हैं, को कंप्यूटरीकृत किया गया है। इस वेबसाइट पर इन न्यायालयों में विचाराधीन और निस्तारित होने वाले मुकदमे से सम्बंधित जैसे, नियत तारीख की सूचना, न्यायालय में की गई कार्यवाहियों और न्यायालय द्वारा पारित आदेश ऑनलाइन देखे जा सकते हैं।



ऐसे पता करें मुकदमे की स्थिति

अगर आपके पास मुकदमे का नम्बर है तो…

  • गूगल पर जाकर VAAD.UP.NIC.IN टाइप करें और क्लिक करें।
  • आपको स्क्रीन पर 'राजस्व न्यायालय कंप्यूटरी कृत प्रबंधन प्रणाली उत्तर प्रदेश' का पेज दिखेगा।
  • अब अगर आपके पास आपके मुकदमे की कंप्यूटरीकृत वाद संख्या है तो स्क्रीन पर बायीं तरफ कंप्यूटरीकृत वाद संख्या विकल्प पर 'क्लिक' करें।
  • क्लिक करते ही कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक नया टेक्स्ट खुलकर आता है, उसमें दिए बॉक्स में अपना वाद संख्या अंकित करें और वाद संख्या अंकित करने के बाद बॉक्स के नीचे दिए गए 'प्रदर्शित करें' लिंक पर क्लिक करें।
  • 'प्रदर्शित करें' बटन पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर आपके मुकदमे का विवरण जैसे पुराना वाद संख्या, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या, मुकदमे की अधिनियम एवं धारा, वाद की स्थिति, वादी/प्रतिवादी का विवरण, सुनवाई की तिथि दिखने लगता है।

अगर नहीं है मुकदमे का नंबर

यदि आपके पास मुकदमे का नम्बर नही है, तो आप खसरा संख्या या गाटा संख्या के माध्यम से भी मुकदमे की स्थिति की जानकारी कर सकते हैं…

  • यदि आपके पास आप के मुकदमे की वाद संख्या मौजूद नहीं है तो 'राजस्व न्यायालय कंप्यूटरी कृत प्रबंधन प्रणाली' के पेज पर बायीं तरफ उपलब्ध विकल्प 'भूखंड/गाटे के वाद ग्रस्त होने की स्थिति जाने' विकल्प पर क्लिक करें।
  • आपको एक नया 'टेक्स्ट' दिखेगा जिस पर पांच बॉक्स दिखेंगे, पहले बॉक्स में जनपद, दूसरे बॉक्स में तहसील, तीसरे बॉक्स में परगना, चौथे बॉक्स में ग्राम चुने और पांचवे बॉक्स में वादग्रस्त भूमि का गाटा/खसरा संख्या अंकित करें और नीचे दिए गए 'प्रदर्शित करें' बटन पर क्लिक करें।
  • क्लिक करते ही आपके मुकदमे का विवरण ऑनलाइन स्क्रीन पर दिखना शुरू हो जाएगा।

नामांकरण एवं दाखिल ख़ारिज के लिए

वेब पेज पर आपको दाखिल ख़ारिज का विकल्प और भूमिधर द्वारा कृषिक भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन के लिए ऑनलाइन आवेदन का विकल्प दिखेगा।

  • दोनों विकल्पों में ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आपको वेब पेज पर लॉग इन करें और लॉग इन बनाए पेज का विकल्प दिखेगा।
  • अगर आप पहले से इस वेबसाइट के यूजर हैं तो 'लॉग इन' विकल्प पर क्लिक करके, अपना यूजर नेम और पासवर्ड अंकित करें।,
  • यदि आप नए यूजर हैं तो 'लॉग इन बनाये' विकल्प पर क्लिक करें, जिस पर एक नया टेक्स्ट दिखेगा।
  • इस टेक्स्ट में यूजर का नाम, अंतिम नाम, इमेल, पासवर्ड, फोन नंबर अंकित करें।
  • यह जानकारी अंकित करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी नंबर का सन्देश आएगा।
  • ओटीपी नंबर, वेबपेज पर दिए गए कॉलम में अंकित करें, इसके बाद 'कैप्चा' भरें और ओके पर क्लिक करें।
  • अब आपका पंजीकरण हो गया है, ऑनलाइन आवेदन के लिए आगे दिए गए निर्देशों का पालन करें।

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  • Online revenue court case