यूपी कैबिनेट ने दी नई खांडसारी नीति को मंजूरी, 50 घंटे के अंदर लाइसेंस का आवेदन स्वीकृत होगा

गाँव कनेक्शन | Oct 17, 2018, 09:32 IST
अब सरकार नज़दीकी चीनी मिल से 7.5 किलोमीटर की त्रिज्यात्मक दूरी से बाहर की खांडसारी इकाइयों को भी लाइसेंस देने पर विचार कर रही है। पहले ये दूरी 15 किमी की तय थी। गुड़ की इकाइयां लाइसेंस मुक्त होंगी।
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लखनऊ। "नई खंडसारी नीति के तहत 50 घंटे के अंदर लाइसेंस का आवेदन स्वीकृत कर दिया जाएगा।" यह बात प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने बताई। यूपी कैबिनेट ने पेराई सत्र 2018-19 के लिए नई खांडसारी लाइसेंसिंग नीति को मंजूरी दे दी है। यह नीति 1 अप्रैल 2018 से प्रदेश में लागू होगी।" अब सरकार नज़दीकी चीनी मिल से 7.5 किलोमीटर की त्रिज्यात्मक दूरी से बाहर की खांडसारी इकाइयों को भी लाइसेंस देने पर विचार कर रही है। पहले ये दूरी 15 किमी की तय थी। गुड़ की इकाइयां लाइसेंस मुक्त होंगी।

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उन्होंने बताया, "पहले एक शुगर मिल से 15 किलोमीटर तक खंडसारी इकाई नहीं लगाई जा सकती थी, अब उसे साढ़े सात किलोमीटर कर दिया गया है।" उन्होंने बताया, "इस बार अपने प्रदेश में पूरे देश का 38 प्रतिशत चीनी उत्पादन हुआ है। खंडसारी उद्योग स्थापित करने पर कोई दूसरा लाइसेंस नहीं लेना होगा।" सुरेश राणा ने बताया "गुड़ को टैक्स फ्री कर दिया गया है। अगर गुड़ की इकाई बंद रहती है तो इकाई मालिक को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा।" इस नियम के लागू होने से गन्ना किसानों को भी सहूलियत मिलेगी।

उन्होंने बताया कि गोरखपुर के हरपुर-गजपुर में बंद पड़ी धुरियापार किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड की 50 एकड़ भूमि का हस्तांतरण इंडियन ऑयल कॉपोर्रेशन लिमिटेड को किए जाने को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। भूमि 30 वर्ष की लीज पर दी जा रही है। इसका किराया प्रतिवर्ष एक करोड़ तीस लाख रुपये होगा। यह जमीन लिग्नो सैलिलॉजिक बायोमास आधारित सेकेंड जेनरेशन एथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए दी जाएगी।

इस प्रस्तावों पर लगी मोहर केंद्र सहायतित योजना के तहत एटा में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना व उच्च विशिष्टियों के लिए 216.8483 करोड़ रु. (जीएसटी अतिरिक्त) और देवरिया में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना व उच्च विशिष्टियों के लिए 207.9132 करोड़ रु. (जीएसटी अतिरिक्त) के व्यय प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।

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इसके अलावा कैबिनेट में ललितपुर की पाली तहसील के 23 ग्रामों को पाली तहसील से अलग करके सदर तहसील में शामिल किए जाने को स्वीकृति दी गई है। साथ ही कैबिनेट में पेराई सत्र 2018-19 के लिए नई खांडसारी लाइसेंसिंग नीति के प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। नई नीति 1 अप्रैल 2018 से लागू होगी।

अब नजदीकी चीनी मिल से 7.5 किमी की त्रिज्यात्मक दूरी से बाहर की खांडसारी इकाइयों को भी लाइसेंस मिलेगा,पहले ये दूरी 15 किमी थी। गुड़ की इकाइयां लाइसेंस मुक्त होंगी।

इसके अलावा कैबिनेट में केंद्र सहायतित योजना के तहत फतेहपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना व उच्च विशिष्टियों के लिए 212.4956 करोड़ रुपए साथ ही जीएसटी और गाजीपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना व उच्च विशिष्टियों के लिए 220.4336 करोड़ रुपए साथ ही जीएसटी के व्यय प्रस्तावों को की स्वीकृति मिल गई है।

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