बस एक क्लिक में होगा शिकायतों का समाधान, पढ़िए आप कैसे सीधे सरकार तक पहुंचा सकते हैं अपनी शिकायत

Ashwani Kumar Dwivedi | Jun 15, 2017, 21:55 IST
उत्तर प्रदेश सरकार
स्वयं प्रोजेक्ट डेस्क

लखनऊ। “मेरे खेत मे पड़ोसी ने अतिक्रमण कर लिया साथ ही मेरे पिताजी को मेड़ बन्दी करने से भी गांव कर दबंगों ने रोक दिया, विपक्षी संख्या बल में ज्यादा हैं। मेरे माता पिता वहां अकेले रहते हैं ऐसे में मैंने अपनी शिकायत फोन के माध्यम से समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश में की जो लेखपाल और राजस्व कर्मी सीधे मुंह बात नहीं करते थे वो आये और मेरी जमीन अतिक्रमण मुक्त करायी।” ये कहना है सीतापुर के ग्राम हरिहरपुर के निवासी अश्वनी शुक्ला का जो वर्तमान में बरेली में सिविल इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं।

क्या है समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली योजना

प्रभावी शिकायत प्रबंधन, निवारण और निगरानी के लिए एकीकृत कम्प्यूटरीकृत प्रणाली जनसुनवाई का विकास उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है, जिसके माध्यम से विभिन्न विभागों में चल रही शिकायत प्रबंधन प्रणालियों को एक ही मंच पर समाहित किया गया है। इस प्रणाली का उद्देश्य नागरिको तथा शाशन के विभागों के मध्य सुगम तथा पारदर्शी संवाद स्थापित करना है।

इस प्रणाली पर नागरिक किसी भी समय शिकायतों को दर्ज, ट्रैक कर सकते है तथा निस्तारन के उपरांत अपने फीड बैक भी दे सकते हैं। इस प्रणाली में संबंधित संबंधित विभागों को शिकायत के निस्तारण तथा दर्ज शिकायतों का अनुश्रवण मुख्य मंत्री कार्यालय के लोक शिकायत विभाग द्वारा भी किया जाता है।

कैसे करें शिकायत

ये शिकायत आप कम्प्यूटर के माध्यम के अलावा अपने एंड्रॉयड फोन से भी कर सकते हैं। फोन से शिकायत करने के लिए मोबाइल पर गूगल प्ले में जाकर "आई जी आर एस एप डाउनलोड करें।

  • एप डाउनलोड करने के बाद एप खोलें उसमें विकल्पों में
  • शिकायत पंजीकरण
  • शिकायत की स्थिति देखें
  • अनुस्मारक भेजे
  • निस्तारण पर फीड बैक दें
  • उपयोगकर्ता विवरण संशोधन
  • हमसे संपर्क करें
तो स्क्रीन पर ये विकल्प दिखते हैं, शिकायत, सुझाव , व अन्य जिस पर आप जाना चाहे क्लिक करें। अपना व्यक्तिगत विवरण, पता, मोबाइल नम्बर, मेल आईडी, और आधार नम्बर अकिंत करें। उसके बाद आपके सिस्टम में विभागों की एक लिस्ट दिखाई देगी जिस विभाग से संबंधित शिकायत हो उसका चयन करें ,संबंधित अधिकारी का चयन करें और आवेदन विवरण के कालम में अपनी शिकायत या सुझाव टाइप करे। उसके बाद पीडीएफ सेव कर लें।

यह प्रणाली मुख्यमंत्री कार्यालय से संचालित होती हैं, और मुख्यमंत्री के सचिव या विशेष सचिव स्तर अधिकारी इसकी देखरेख करते है,इस पर रजिस्टर होने वाली शिकायत कर लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई हैं।

सामान्य प्राथमिकता 45 दिन, उच्च प्राथमिकता -15 दिन, शीर्ष प्राथमिकता तीन दिन निर्धारित की गयी है।

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