कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन कराकर किसान ले सकते है कृषि यंत्रों पर अनुदान 

Divendra SinghDivendra Singh   30 Nov 2017 11:05 AM GMT

कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन कराकर किसान ले सकते है कृषि यंत्रों पर अनुदान कृषि विभाग में पंजीकरण करके किसान कई यंत्रों पर पचास फीसदी तक अनुदान पा सकते हैं।

स्वयं प्रोजेक्ट डेस्क

लखनऊ। आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए आधुनिक यंत्रों की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन महंगे यंत्र होने के कारण किसान इसे खरीद नहीं पाते हैं। पर कृषि विभाग में पंजीकरण करके किसान कई यंत्रों पर पचास फीसदी तक अनुदान पा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के उप कृषि निदेशक डीपी सिंह बताते हैं, “कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन कराके कई कृषि यंत्रों पर अनुदान पा सकते हैं, लेकिन इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिन्होंने किसान पारदर्शी सेवा योजना के तहत पंजीकरण कराया है। इच्छुक किसान कृषि कर्मचारी, गोदाम प्रभारी और उपनिदेशक कार्यालय में आवेदन देकर इसका लाभ ले सकते हैं। कृषि यंत्रों पर अधिकतम अनुदान या निर्धारित मूल्य का 50 फीसद जो भी कम हो दिया जाएगा।"

उपकृषि निदेशक डीपी सिंह आगे कहते हैं, “पंजीकरण के लिए किसान को बैंक खाते की पास बुक की फोटो कापी व आधार कार्ड की कापी लाना जरूरी है। यंत्र के मिलने के बाद अनुदान किसान के बैंक खाते में पहुंच जाता है।”

ये भी पढ़ें- खरीफ मूली की खेती के लिए तापमान अनुकूल

किसान न्याय पंचायत में कार्यरत कृषि कर्मचारी, विकासखंड के राजकीय बीज गोदाम प्रभारी या फिर सीधे उपनिदेशक कार्यालय में संपर्क करके आवेदनपूर्ण कर जमा कर सकते हैं। समय सीमा में आवेदन न करने वाले किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र नहीं मिलेंगे।

इन यंत्रों पर मिलेगा अनुदान

प्रदेश के किसान मैनुअल स्प्रेयर्स, पावर नैपसेक स्पेयर्स, मल्टीक्राप प्लांटर, सीडड्रिल, रोटावेटर, जीरोटिल मल्टीक्राप प्लांटर, पंपसेट, मल्टीक्राप थ्रेसर, रिज फैरो प्लांटर, ट्रैक्टर माऊंड स्पेयर्स, स्प्रिंकलर सेट, बखारी, एचडीपीई पाइप, पीवीसी पाइप, एचडीपीई लैमिनेटेड पाइप, बड़े तिरपाल, छोटा तिरपाल जैसे कृषि यंत्रों पर अनुदान पा सकते हैं।

ताजा अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए यहां, ट्विटर हैंडल को फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें।

agricultural Agricultural department हिंदी समाचार Samachar uttra pradesh 

Next Story

More Stories


© 2019 All rights reserved.