जीएसटी : ईद से पहले ग्राहकों को ईदी 

Swati ShuklaSwati Shukla   25 Jun 2017 3:03 PM GMT

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जीएसटी : ईद से पहले ग्राहकों को ईदी कपड़ों की खरीददारी करते ग्राहक।

स्वयं प्रोजेक्ट डेस्क

लखनऊ। बाजारों में वस्तु एवं सेवा कर यानि जीएसटी से बचने के लिए व्यापारी अपनी दुकानों में भारी छूट दे रहे हैं। इसका फायदा खरीदार भी जमकर उठा रहे हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इस बार ईद से पहले लोगों को ईदी मिल रही है।

ईद के त्योहार पर बाजार पूरी तरह सज चुका हैं। जीएसटी में स्टॉक और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) से संबंधित जटिल प्रावधानों से बचने के लिए कंपनियां और व्यापारी अपना अपना पुराना स्टॉक निकालने के लिए भारी डिस्काउंट दे रही हैं। जीएसटी लागू होने के बाद पुराने स्टॉक पर टैक्स लगेगा, जो सीधे सरकार को लाभ पहंचाएगा। व्यापारी और कंपनियां ये फायदा सरकार को न देकर ग्राहकों को दे रही हैं। ग्राहकों को लाभ देने पर सरकार टैक्स नहीं लेगी, ये एक सबसे बड़ा कारण है कि इतनी भारी मात्रा में ग्राहकों को छूट मिली है।

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दानिश खान (32 वर्ष) अमीनाबाद में अपने पूरे परिवार के साथ ईद की शॉपिंग करने आए थे। दानिश बताते हैं, “जीएसटी क्या है, ये तो नहीं पता, लेकिन इसकी वजह से इस समय सभी ब्रांडेड गारमेंट्स पर 30 से 50 फीसदी तक छूट मिल रही है। इसलिए बजट के बाहर जाकर भी खरीदारी कर रहे है।“

बिग बाजार में ईद के मौके पर सामान खरीदने आई राईसा बेगम (43 वर्ष) बताती हैं,” दो दिन पहले यहां पर सामान खरीदने आए थे, तो इतनी ज्यादा छूट नहीं मिली थी, लेकिन आज यहां पर बहुत ज्यादा छूट मिल रही है। दो सामान खरीदने पर एक समान मुफ्त मिल रही है।”

वहीं, कपड़े के व्यापारी केके यादव बताते हैं, “कपड़े पर 5 प्रतिशत कर लगाया जा रहा है। ईद के मौके पर हम लोग जितना समान बेच देंगे, उतना फायदा होगा। जुलाई से हर महीने रिर्पोट देनी होगी। पहले से जो माल रखा है, उसे पहले निकलना पड़ेगा। इस महीने के बाद हम लोगों को मुनाफा कम मिलेगा इसलिए ईद में ऑफर देकर ग्राहकों को जोड़ने का काम किया जा रहा है।”

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एक्साईज कमिश्नर सेक्टरी निहारिका लाखा ने कहा, “जीएसटी लागू होते ही सभी प्रोडेक्ट पर कर लगने के साथ साथ कालाबाजारी पर रोक लग जाएगी। पूरे देश में एक जैसी कर व्यवस्था लागू हो जाएगी। व्यापारियों के पास ये एक अच्छा मौका है, जहां वो अपने प्रोडेक्ट को बेच सकते हैं। ग्राहक को दिए गए लाभ पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा।“

व्यापारी और दुकानदार, दोनों को फायदा

टैक्स के जानकार सुनीत कुमार शुक्ला बताते हैं, “30 जून तक जो स्टॉक मार्केट में बिक जाएगा, उसका फायदा दुकानदारों और व्यापारियों को होगा। बहुत से ऐसे व्यापारी हैं, जो ईमानदारी से टैक्स जमा कर रहे हैं, वो किसी भी प्रकार की छूट नहीं दे रहे हैं।”

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