अदालत ने ‘कबाली’ फिल्म की रिलीज पर रोक से किया इंकार

Update: 2016-07-21 05:30 GMT
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चेन्नई (भाषा)। मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार सुपरस्टार रजनीकांत अभिनीत ‘कबाली’ की रिलीज पर रोक की मांग वाली एक फिल्म वितरण फर्म की याचिका खारिज कर दी। याचिका में अभिनेता की पिछली फिल्म ‘लिंगा’ के वितरण को लेकर उन्हें हुए कथित नुकसान के बदले क्षतिपूर्ति की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश ने फर्म ‘सुकरा फिल्म्स’ द्वारा दायर अंतरिम आवेदन को खारिज करते हुए फिल्म की रिलीज पर रोक से इंकार किया। फिल्म वितरण फर्म ने कल एक याचिका दायर करके अनुरोध किया था कि जब तक अभिनेता 2014 में रिलीज फिल्म ‘लिंगा’ से फर्म को हुए कथित नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति के रुप में वादानुसार 89 लाख रुपये नहीं देते, तब तक ‘कबाली’ की रिलीज पर रोक का निर्देश दिया जाए।

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