नैनीताल (भाषा)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के बागी विधायकों की राज्य विधानसभा की सदस्यता खत्म करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 11 अप्रैल तक टाल दी है। कांग्रेस के 9 में से 6 बागी विधायकों ने 30 मार्च को उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अपनी सदस्यता ख़त्म करने के फैसले को चुनौती दी थी।
उन्होंने याचिका में कहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने ये कार्रवाई की, राष्ट्रपति शासन ने राज्य विधानसभा को निलंबित अवस्था में डाल दिया था। न्यायमूर्ति यू सी ध्यानी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 11 अप्रैल की तारीख तय की है। एकल पीठ ने दूसरी बार बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई टाली है। इससे पहले अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए शुक्रवार का दिन तय किया था।