चेक बाउंस मामले में दोषी माल्या के खिलाफ 9 मई को सजा सुनाएगी अदालत

Update: 2016-05-05 05:30 GMT
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हैदराबाद (भाषा)। एक स्थानीय अदालत ने कहा है कि वो जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की ओर से दाखिल चेक बाउंस के दो मामलों में दोषी करार दिए गए उद्योगपति विजय माल्या को दी जाने वाली सजा की अवधि पर नौ मई को आदेश पारित करेगी।

बीते 20 अप्रैल को तृतीय विशेष मजिस्ट्रेट ने यहां माल्या एवं अन्य को दोषी करार दिया था। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धाराओं के तहत 50-50 लाख रुपए के दो चेकों के बाउंस होने के मामले में माल्या एवं अन्य को दोषी करार दिया गया था। इसके बाद अदालत ने सजा की अवधि तय करने के लिए आज की तारीख तय की थी, क्योंकि भारत छोड़कर जा चुके माल्या अदालत में मौजूद नहीं थे।

ये मामला किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड की ओर से जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को जारी किए गए चेकों से जुड़ा है। अपनी किंगफिशर एयरलाइंस की उड़ानों के लिए हवाई अड्डे पर सुविधाओं के इस्तेमाल के शुल्क के तौर पर माल्या की कंपनी ने चेक जारी किए थे।

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