सवर्ण गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण आज से लागू

सवर्ण गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण आज से लागू हो गया।

Update: 2019-02-01 07:53 GMT

लखनऊ। सवर्ण गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण आज यानी एक फरवरी से लागू हो गया। यह आरक्षण केंद्र सरकार की नौकरियों में लागू होगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए पहले से ही आदेश जारी कर दिया था। गौरतलब है कि बीते शीतकालीन सत्र में संसद ने संविधान संशोधन कर सवर्ण गरीबों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। कुछ एक दलों को छोड़कर लगभग सभी दलों ने इस संविधान संशोधन बिल का समर्थन किया था।

केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक संविधान के 103वे संशोधन के तहत अब सवर्ण गरीबों को भी आरक्षण मिलेगा। इस अधिसूचना में कहा गया है कि 'सरकार आर्थिक रूप से कमजोर तबके की तरक्की के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है।'

इनको मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ-

1. ऐसे सवर्ण परिवार जिनकी सालान आय 8 लाख या उससे कम हो।

2. परिवार के पास खेती योग्य जमीन पांच एकड़ से कम हो।

3. गांव में रहने वाले परिवारों के लिए उनका मकान 1000 स्‍क्‍वायर फीट से छोटी होनी चाहिए।

4. शहर में रहने वाले परिवारों के लिए उनका मकान 109 गज से छोटी होनी चाहिए।

5. आरक्षण प्राप्त करने के लिए आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी होगा।

6. इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न की प्रति भी आरक्षण प्राप्त करने के लिए जरूरी है। फॉर्म 16 की सहायता से इस बात को साबित किया जा सकता है कि आपकी आय 8 लाख रूपये से कम है।

7. इन सभी कागजातों के अलावा आधार कार्ड, बैंक पास बुक भी जरूरी डाक्यूमेंट होंगे। 

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