खुले में शौच जाने पर एक परिवार पर 75,000 रुपए का जुर्माना 

Update: 2017-09-19 18:47 GMT
प्रतीकात्मक फोटो।

बैतूल (मध्यप्रदेश) (भाषा)। मध्यप्रदेश के आदिवासी बाहुल्य वाले बैतूल जिले के आमला विकास खंड के गांव रंभाखेडी की ग्राम पंचायत ने एक परिवार पर खुले में शौच जाने पर 75,000 रपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा पंचायत ने खुले में शौच जाने वाले 43 लोगों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी है।

रंभाखेडी पंचायत के रोजगार सहायक कुंवरलाल ने बताया, गांव के साहू परिवार के 10 सदस्य प्रतिदिन खुले में शौच करते थे। पंचायत द्वारा कई बार समझाने के बावजूद जब उन्होंने खुले में शौच जाना बंद नहीं किया तो पंचायत सरपंच रामरतीबाई के निर्देश पर इस परिवार को प्रति व्यक्ति 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से एक माह का 75,000 रुपए जुर्माना तीन दिन में अदा करने का नोटिस दिया गया है। इसके अलावा गांव के 43 अन्य लोगों को चेतावनी दी गई है।

उन्होंने कहा कि जिन्हें नोटिस दिए गए हैं उन्हें पूर्व खुले में शौच नहीं जाने के लिए चेतावनी दी गई थी, साथ ही एक माह का समय भी दिया गया था लेकिन ऐसा नहीं किए जाने पर अधिनियम के नियम 1999 (2) घ के तहत (मानव समुदाय के जीवन के लिए खतरनाक व स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद) परिवार के 10 सदस्यों पर मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (स्वच्छता, सफाई तथा न्यूसेंस निवारण तथा उपशमन) नियम 1999 के 15 (1) व 15 (2) के तहत न्यूसेंस के उत्तरदायी होने से जुर्माना अधिरोपित किया गया है. उन्होंने कहा कि पंचायत द्वारा नोटिस जारी करने से पहले इन्हें कई बार चेतावनी दी गई लेकिन इन्होने अपने घरों में शौचालयों का निर्माण नहीं कराया।

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पंचायत द्वारा नोटिस जारी करने के बाद समूचे गांव और आसपास के गांवों में हडकम्प मच गया है, नोटिस मिलते ही ग्रामीण अब शौचालय निर्माण करने में दिलचस्पी लेने लगे हैं तो कुछ ने शौचालय का निर्माण भी प्रारंभ कर दिया है जो कि अपने आप में बडी उपलब्धि है।

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