वेटिंग ई-टिकट वालों के लिए राहत, अब ट्रेन में कर सकेंगे सफर

साल 2014 में दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि काउंटर टिकट धारकों की तरह वेटिंग वाले ई-टिकट वालों यात्रियों का भी टिकट कैंसिल नहीं होना चाहिए।

Update: 2018-06-04 02:56 GMT

अभी तक काउंटर से लिए गए वेटिंग टिकट पर यात्री रेल में सफर कर सकते थे वहीं ई- टिकट द्ववारा अगर वेटिंग है तो ऐसे यात्री ट्रेन में सफर नहीं कर सकते थे। लेकिन अब ई-टिकट द्ववारा वेटिंग वालों के लिए राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर किसी यात्री के पास ई-टिकट वेटिंग है तो वो भी ट्रेन में सफर कर सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से रेलवे की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है।

साल 2014 में दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि काउंटर टिकट धारकों की तरह वेटिंग वाले ई-टिकट वालों यात्रियों का भी टिकट कैंसिल नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी।

वेटिंग ई-टिकट यात्रियों के लिए खुशखबरी

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2014 में विभास कुमार झा द्वारा दायर की गई एक याचिका में कहा था कि काउंटर टिकट धारकों की तरह वेटिंग ई-टिकट वालों का टिकट नहीं कैंसिल होना चाहिए। रेलवे के अभी तक के नियम के अनुसार वेटिंग ई-टिकट रखने वाले यात्रियों को ट्रेन मे चढ़ने की इजाजत नहीं मिलती थी, जबकि काउंटर टिकट रखने वाले लोगों पर ऐसी कोई रोक नहीं थी। इसलिए अगर कोई कन्फर्म टिकट वाला व्यक्ति नहीं आता था तो वह सीट इन्हें दे दी जाती थी।

(एजेंसी)

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