बस्ती। 22 साल पुराने एक हत्या के मामले में सपा सरकार के समय मंत्री रहे रामकरन आर्या को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन पर आरोप था कि 24 नवंबर, 1994 को भरवलिया निवासी शंभुपाल की इन्होंने हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में रामकरन आर्य सहित चार लोगों को आरोपी बनाया था।
एक्सीडेंट के बाद आया था विवाद सामने
बताया जाता है कि 23 नवंबर 1994 की दोपहर 12 बजे तत्कालीन नगर पूरब विधान सभा क्षेत्र के विधायक रामकरन आर्य कंपनी बाग से गांधी कला केंद्र की ओर जा रहे थे। इस बीच तत्कालीन विधायक सदर जगदंबिका पाल के चचेरे भाई शंभुपाल की जीप ब्रेक फेल होने से रामकरन आर्य की गाड़ी में पीछे से टकरा गई। दोनों में काफी विवाद हुआ।
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इसी घटना के एक दिन बाद ही शंभुपाल की हत्या हो गई थी। इस मामले में मुकदमा दाखिल करने वाले जयबख्श पाल ने रामकरन व उनके साथियों पर शंभू पाल की हत्या का आरोप लगाया था। सोमवार को कोर्ट ने उसी मामले में पूर्व मंत्री रामकरन आर्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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