झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को 3 साल की जेल  

Update: 2017-12-16 14:16 GMT
झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा।

नई दिल्ली (आईएएनएस)। कोयला घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को शनिवार को अदालत ने उन्हें तीन साल कैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने कोड़ा के करीबी सहयोगी विजय जोशी, पूर्व कोयला सचिव एच. सी. गुप्ता, झारखंड के तत्कालीन मुख्य सचिव ए.के.बसु को भी तीन साल जेल की सजा सुनाई।

अदालत ने कोड़ा और जोशी पर 25-25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके साथ ही गुप्ता और बसु दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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अदालत ने 13 दिसंबर को कोड़ा, जोशी, गुप्ता, बसु और निजी कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत आपराधिक षडयंत्र और धोखाधड़ी के मामले में दोषी करार दिया था। अदालत ने वीआईएसयूएल पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

अदालत का यह फैसला झारखंड के राजहरा उत्तरी कोयला खदान को वीआईएसयूएल को आवंटित करने से संबंधित है।

बहुचर्चित कोयला घोटाला मामला का घटनाक्रम

  • दिसंबर 2014 :- सीबीआई ने यहां एक विशेष अदालत में कोडा और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
  • जनवरी 21,2015:- अदालत ने कोडा और अन्य को आरोपी के तौर पर तलब किया।
  • फरवरी 15 :- आरोपियों के अदालत में पेश होने और राहत की मांग करने के बाद अदालत ने उनकी जमानत मंजूर की।
  • जुलाई 14, 2015 :- अदालत ने कोडा और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए।
  • जुलाई 31, 2015:- अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए।
  • जुलाई 11, 2017 :- अदालत ने कोयला घोटाला मामले में सुनवाई पूरी की।
  • दिसंबर 05, 2017:- अदालत ने आदेश सुरक्षित किया।
  • दिसंबर 13, 2017 :- विशेष अदालत ने कोडा, गुप्ता और अन्य को भ्रष्टाचार, आपराधिक षडयंत्र रचने और अन्य अपराधों का दोषी ठहराया।
  • दिसंबर 16, 2017 :- विशेष अदालत ने कोडा, गुप्ता और दो अन्य को तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई इसके अलावा अदालत ने कोडा पर जुर्माना भी लगाया।

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