बाबरी मस्जिद विध्वंस मामला में आडवाणी, जोशी, उमा भारती समेत 13 पर चलेगा आपराधिक साजिश का केस : सुप्रीम कोर्ट

Update: 2017-04-19 11:12 GMT
बाबरी मस्जिद।

नई दिल्ली (भाषा)। उच्चतम न्यायालय ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की याचिका मंजूर की और लाल कृष्ण आडवाणी एवं भाजपा के अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र के आरोप बहाल किए। न्यायालय ने लखनऊ में लाल कृष्ण आडवाणी, एम एम जोशी, उमा भारती एवं अज्ञात ‘कारसेवकों' के खिलाफ दो अलग-अलग मामलों की संयुक्त सुनवाई का आदेश दिया।

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उच्चतम न्यायालय ने कहा कि, राजस्थान के राज्यपाल होने के कारण कल्याण सिंह को संवैधानिक छूट प्राप्त है और उनके कार्यालय छोड़ने के बाद ही उनके खिलाफ मामला चलाया जा सकता है। न्यायालय ने लखनऊ की अदालत को इन मामलों पर स्थगन की मंजूरी दिए बिना दैनिक आधार पर सुनवाई करने का आदेश दिया।

उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि अभियोजन के कुछ गवाह बयान दर्ज कराने के लिए निचली अदालत में पेश हों। न्यायालय ने आदेश दिया कि बाबरी मस्जिद मामले की सुनवाई कर रही निचली अदालत के न्यायाधीश को निर्णय दिए जाने तक स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई कर रही लखनऊ की अदालत को चार सप्ताह में कार्यवाही शुरू करने और यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि नए सिरे से कोई सुनवाई नहीं होगी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उसके आदेश का शब्दश: पालन होना चाहिए और उसने उसके आदेशों का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में पक्षों को न्यायालय के पास आने का अधिकार दिया।

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