सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीएस कर्णन को छह माह जेल की सजा सुनाई

Update: 2017-05-09 12:28 GMT
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीएस कर्णन।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीएस कर्णन को अदालत की अवमानना का दोषी करार दिया, छह महीने जेल की सजा सुनाई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति कर्णन द्वारा पारित आदेशों की सामग्री को मीडिया में प्रकाशित करने पर पाबंदी लगा दी है।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके आदेश का तत्काल पालन किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश कर्णन के कल रात दिए गए आदेश की सामग्री को मीडिया द्वारा प्रकाशित करने पर रोक लगा दी, जिसमें उन्होंने भारत के प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर और सुप्रीम कोर्ट के सात अन्य न्यायाधीशों को पांच साल के कठोर कारावास की ‘‘सजा'' सुनाई थी।

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