काम की खबर: 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, पूरी लिस्ट देख लीजिए

Update: 2020-03-24 16:15 GMT

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 24 मार्च को देश में 21 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। देश के नाम अपने संबोधन में उन्होंने कहा कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को सख्त तरीके से लागू करने की जरूरत है।

लेकिन प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद से ही दुकानों और बाजारों में भीड़ लग गयी। लोग भारी मात्रा में सामान खरीद रहे हैं, जबकि पीएम मोदी ने कहा है कि जरूरी चीजों को लेकर देश की जनता को कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि इन 21 दिनों के दौरान कौन सी सेवाएं चालू रहेंगी और क्या बंद हो जाएगा। इसके लिए गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है।

ये दुकानें खुली रहेंगी

स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर, मेडिकल इक्विपमेंट की दुकानें, लैब, राशन की दुकानें खुली रहेंगी। डॉक्टर के क्लिनीक खुले रहेंगे। अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लीनिक, नर्सिंग होम खुले रहेंगे। पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी जैसी सेवाएं बंदी नहीं होंगी, इसलिए घबराएं बिल्कुल नहीं। पीडएस (जनवितरण प्रणाली) वाली और आम राशन की दुकानें खुली रहेंगी( फल और सब्जी, डेयरी और दूध, मीट और मछली की दुकानें खुली रहेंगा। मवेशियों को दक्कत न हो इसके लिए चारे की दुकानें खुली रहेंगी।

पूरी लिस्ट यहां देखें





कहां रहेगी बंदी

सभी तरह की फैक्ट्रियां बंद रहेंगी। ऑफिस, गोदाम साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे। केंद्र और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी दफ्तर, ऑटोनॉमस/सबऑर्डिनेट ऑफिस और पब्लिक कॉर्पोरेशन बंद रहेंगे। निजी संस्थान बंद रहेंगे। 

इन हालातों में चला सकते हैं गाड़ी

इसके अलावा बहुत जरूरी होने पर ही आप निजी वाहन से कहीं आ जा सकते हैं। मेडिकल, दवा, राशन, दूध सब्जी आदि खरीदने के लिए ही निजी वाहन का प्रयोग कर सकते हैं। अस्पतालों में काम करने वाले मेडिकल स्टाफ को आने-जाने की इजाजत रहेगी। इसके अलावा सभी तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होंगे। बस या ट्रेन सेवाएं नहीं चलेंगी।

यहां जाना मना है

21 दिनों के लॉकडाउन के दौरा मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, स्पा, स्पोर्टस क्लब और रेंस्त्रां आदि बंद रहेंगे।

यहां होता रहेगा काम

लोगों की जरूरत के अनुसार कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां काम होता रहेगा। इनमें डिफेंस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राजकोष, डिजास्टर मैनेजमेंट, बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन यूनिट, पोस्ट ऑफिस, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर आदि जगहों पर काम होते रहेंगे। पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, फायर और इमर्जेंसी सर्विस, जेल, जिला प्रशासन और राजकोष, बिजली, पानी और सेनिटेशन का काम होता रहेगा। नगर निकायों में सिर्फ सेनिटेशन और पानी की सप्लाई का काम करने वाले स्टाफ ही आऐंगे। जो ऑफिस खुले रहेंगे वहां भी कम से कम कर्मचारियों को ही जाने की इजाजत होगी।

ये ऑफिस भी खुलेंगे, वर्क फ्रॉम को तवज्जो

बैंक, बीमा दफ्तर, एटीएम खुले रहेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काम करता रहेगी। टेलिकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग और केबल, आईटी सेवाओं में काम होता रहेगा लेकिन जितना हो सके वर्क फ्रॉम होम करना होगा।

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