जून तक लागू रहेगा आयात शुल्क

Update: 2016-03-30 05:30 GMT
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नई दिल्ली। किसानों को मिलने वाले गेहूं के भाव में कमी न हो। इसके लिए सरकार ने गेहूं के आयात पर लगा 25 फीसदी आयात शुल्क तीन महीने यानी 30 जून तक बढ़ा दिया है। 

सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ने इस संबध में अधिसूचना जारी कर दी है। अब तक 25 फीसदी आयात शुल्क की शर्त सिर्फ 31 मार्च तक लागू थी, लेकिन गेहूं की आवक का पीक सीजन देखते हुए सरकार ने इसे अगले 3 महीने तक बढ़ा दिया है।  

गौरतलब है कि देशभर में गेहूं की कटाई का काम चल रहा है और कई मंडियों में नई फसल के गेहूं की आवक शुरू हो चुकी है।

शुल्क लगाने का कारण

पिछले साल जब देश में गेहूं की पैदावार कम हुई थी और कटाई के समय हुई बरसात से गेहूं की क्वॉलिटी भी खराब हुई थी तो देश की आटा मिलों ने घरेलू गेहूं को खरीदने के बजाय विदेशों से गेहूं आयात करने का फैसला किया था और बड़ी मात्रा में गेहूं का आयात भी किया। विदेशों से बढ़ते आयात को काबू में करने और घरेलू गेहूं की खपत को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने गेहूं के आयात पर पहले 10 फीसदी आयात शुल्क लगाया और बाद में इसे बढ़ाकर 25 फीसदी कर दिया।

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