जवाहर बाग पर दो साल तक कब्जा क्यों रहने दिया गया: उच्च न्यायालय

Update: 2016-07-18 05:30 GMT
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इलाहाबाद (भाषा)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि मथुरा के जवाहर बाग में दो साल से अधिक समय तक अतिक्रमणकारियों का कब्जा क्यों रहने दिया गया, जबकि 2014 में इस सार्वजनिक पार्क का इस्तेमाल केवल दो दिन तक प्रदर्शन के लिए करने की अनुमति दी गयी थी।

जवाहर बाग मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति रवींद्रनाथ कक्कड़ की खंडपीठ ने वहां अतिक्रमण और उससे संबंधित कार्रवाई को लेकर मथुरा के ज़िला प्रशासन और राज्य सरकार के बीच हुए संवाद का ब्योरा भी मांगा।

घटना के सिलसिले में सीबीआई जांच की मांग पर जोर देते हुए मामले के एक याचिकाकर्ता भाजपा नेता और उच्चतम न्यायालय के वकील अश्विनी उपाध्याय ने अदालत में आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों के स्वयंभू नेता रामवृक्ष यादव को उत्तर प्रदेश में सत्तारुढ़ समाजवादी पार्टी का अनुचित समर्थन था। यादव के समर्थकों ने जवाहर बाग पर लंबे समय से कब्जा कर रखा था जिसे खाली कराने के लिए दो जून को कार्रवाई की गयी।

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