कन्हैया के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका खारिज

Update: 2016-03-15 05:30 GMT
gaonconnection kanhaiya kumar

नई दिल्ली (भाषा)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजद्रोह के मामले में अंतरिम जमानत पर रिहा कन्हैया कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। जज प्रतिभा रानी ने कहा कि कानून व्यवस्था है जो, राष्ट्रविरोधी नारे लगाये जाने पर मामले को देखेगा और कहा कि याचिकाकर्ता को राष्ट्र की छवि की चिंता करने की जरूरत नहीं है।

अदालत ने याचिकाकर्ता से यह भी कहा कि आपने कन्हैया के खिलाफ राजद्रोह के अपराध को लेकर कार्रवाई करने तथा न्याय के हित में इस मामले को आगे की जांच के लिए खुफिया ब्यूरो के पास भेजे जाने का निर्देश जारी करने की जो मांग की है, वो आप किस रूप में कर रहे हैं।

अदालत ने याचिकाकर्ता देवदत्त शर्मा को हाजिर करने को भी कहा ताकि उन्हें पता चले कि ऐसी याचिका दायर करने का क्या जुर्माना लग सकता है। उसके बाद वकील सुग्रीव दुबे ने याचिका वापस लेने की इच्छा प्रकट की और अदालत ने उसे वापस ले लिये जाने के रूप में खारिज कर दिया।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि न्यायिक हिरासत से रिहा होने के बाद कन्हैया फिर राष्ट्रविरोधी नारेबाजी में शामिल हुए और हाल ही में अपने भाषण में कम से कम 100 बार आजादी शब्द का इस्तेमाल किया। 

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