कॉल ड्रॉप के झंझट से टेलीकॉम कंपनियों को अज़ादी

Update: 2016-05-12 05:30 GMT
gaoconnection

नई दिल्ली (भाषा)। सुप्रीम कोर्ट से मोबाइल कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। अब मोबाइल कंपनियों को कॉल ड्रॉप पर उपभोक्ताओं को मुआवजा नहीं देना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ट्राई के कॉल ड्रॉप के संबंध में दूरसंचार कंपनियों के लिए उपभोक्ताओं को मुआवजा देना अनिवार्य बनाने के नियम को खारिज करते हुए कहा कि यह मनमाना, अतर्कसंगत और गैर-पारदर्शी है।न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ और आरएफ नरीमन की पीठ ने कहा कि हमने इस नियम को अधिकार क्षेत्र से बाहर, मनमाना, अतर्कसंगत और गैर-पारदर्शी करार दिया।सुप्रीम कोर्ट ने भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और वोडाफोन, एयरटेल तथा रिलायंस जैसे 21 दूरसंचार परिचालकों के संगठन सीओएआई की याचिका पर यह फैसला सुनाया। 

Similar News