कर्ज़ नहीं चुकाने पर एक्टर राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

Update: 2016-07-26 05:30 GMT
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कर्ज़ लेने के एक मामले में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव से कहा कि वो इस शुक्रवार तक ये बताएं कि वो अपना कर्ज कब तक चुकाएंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि आपको 6 दिन नहीं, बल्कि 6 महीने के लिए जेल भेज देना चाहिए।

क्या है पूरा मामला?

हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को 6 दिन के लिए जेल भेजने का आदेश दिया था। इस फैसले को अभि‍नेता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी। लेकिन कर्ज से जुड़े इस मामले में उनके अब तक के बर्ताव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज हो गया। जस्टिस कुरियन जोसफ और रोहिंटन नरीमन की बेंच ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा, 'आपने न्यायिक प्रक्रिया को मजाक समझ लिया है. हम आपको दिखाएंगे कि कोर्ट की ताकत क्या होती है।'

फिल्म बनाने के लिए कर्ज लिए थे 5 करोड़

दरअसल, राजपाल ने 'अता पता लापता' नाम की फिल्म बनाने के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स नाम की कंपनी से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. अभि‍नेता द्वारा कर्ज के पैसे नहीं चुकाने पर कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दायर दिया. राजपाल हाई कोर्ट में बार-बार कर्ज की रकम चुकाने को लेकर टालमटोल करते रहे।

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