मनरेगा के 62% भुगतानों में होती है देरी: केंद्र

Update: 2016-07-25 05:30 GMT
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नई दिल्ली (भाषा)। सरकार ने आज कहा कि मनरेगा के तहत दिए जाने वाले 60 प्रतिशत से अधिक पारिश्रमिक में क्रियान्वयन मुद्दों और अपर्याप्त बैंकिंग सुविधाओं एवं अन्य कारणों से विलंब होता है।

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम प्रबंधन सूचना प्रणाली के अनुसार इस रोजगार गारंटी स्कीम के तहत भुगतान किये जाने वाले कुल पारिश्रमिक में से 62.42 प्रतिशत में विलंब हो जाता है।

उन्होंने बताया कि मेघालय में इसके 99.23 प्रतिशत, छत्तीसगढ में 92.26 प्रतिशत, अंडमान एवं निकोबार में 90.80 प्रतिशत का विलंब होता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अनुसार काम पूरा होने के 15 दिनों के भीतर पारिश्रमिक का भुगतान करना होता है।

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