राहुल की अंतरिम ज़मानत रद्द करवाने उच्चतम न्यायालय पहुंचीं प्रत्यूषा की मां

Update: 2016-05-19 05:30 GMT
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नई दिल्ली (भाषा)। संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई 24 साल की टीवी अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जी की माँ ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया और बंबई उच्च न्यायालय की ओर से अभिनेता-निर्माता राहुल राज सिंह को दी गई अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग की। राहुल पर प्रत्यूषा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है।

ये याचिका न्यायमूर्ति एएम सपरे और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष रखी गई। पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 30 मई का दिन तय कर दिया।

प्रत्यूषा की माँ सोमा बनर्जी का पक्ष रखने वाले वकील ने कहा कि राहुल को हिरासत में लिया जाना चाहिए क्योंकि इस मामले में जांच अब भी चल रही है और वो साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकता है।

शीर्ष न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में प्रत्यूषा की मां ने राहुल को हिरासत में लेकर पूछताछ करने का अनुरोध किया। उन्होंने दावा किया कि मृतका के शरीर पर गहरी चोट के कई निशान थे। उच्च न्यायालय ने 25 अप्रैल को राहुल को अंतरिम जमानत दे दी थी। राहुल ने खुद पर लगाए गए आरोपों से इंकार किया है। पुलिस ने इससे पहले उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट दायर की थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि मुंबई के गोरेगाँव के फ्लैट में प्रत्यूषा के साथ रह रहा राहुल उसे प्रताड़ित करता था और उससे रुपए उधार लेता था।

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