राजनाथ, मुलायम, माया को SC से झटका, 2 महीने में खाली करना होगा सरकारी बंगला

Update: 2016-08-01 05:30 GMT
राजनाथ, मुलायम, माया को SC से झटका, 2 महीने में खाली करना होगा सरकारी बंगला

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि राज्य के 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को इस पद पर रहते मिले आवास के वो हकदार नहीं हैं। इन पूर्व मुख्यमंत्रियों में नारायण दत्त तिवारी, मुलायम सिंह यादव, राजनाथ सिंह, मायावती, कल्याण सिंह और राम नरेश यादव के नाम शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से 2 महीने में सरकारी बंगला खाली करने को कहा है। SC ने माना कि ये पूर्व CM सरकारी आवास के हकदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला NGO लोक प्रहरी की याचिका पर सुनाया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होता है। ऐसे में किसी भी राज्य में सरकारें पूर्व CM से आवास खाली करने के लिए कह सकती हैं।

UP में पूर्व मुख्यमंत्रियों को ताउम्र बंगला मिलने का प्रावधान सरकार ने किया हुआ था। इसी नियम के तहत मायावती, मुलायम, राजनाथ जैसे पूर्व CM के पास 2-2 सरकारी आवास थे।

विवाद में उमर अब्दुल्ला भी फंस चुके हैं

सरकारी बंगले के विवाद में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी फंस चुके हैं। उमर अब्दुल्ला की पूर्व पत्नी पायल ने दिल्ली के अकबर रोड़ पर स्थित बंगले को खाली करने से मना कर दिया था जो बंगला उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनने के दौरान मुहैया दिया गया था।

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