राज्यसभा में पास हुआ जुवेनाइल जस्टिस बिल

Update: 2015-12-22 05:30 GMT
गाँव कनेक्शन

नई दिल्लीजुवेनाइल जस्टिस बिलको राज्यसभा में पास कर दिया गया हैइस बिल में जघन्य अपराधों के लिए नाबालिग की उम्र सीमा 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दी गई है

मंगलवार 22 दिसम्बर को राज्यसभा में काफ़ी खीचतान के बाद जुवेनाइल जस्टिस बिलको पास कर दिया गयाजुवेनाइल जस्टिस बिल के जरिये जघन्य अपराध में नाबालिग को पुन: परिभाषित किया गया है और ऐसे अपराधियों की सजा के लिए उम्र घटा दी गईहै। इस कानून के बाद से जघन्य अपराधों के मामलों में 16 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के अपराधी को भी वयस्क मानकर मुकदमा चलाया जाएगा।

राज्यसभा में बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने जूवेनाइल एक्ट पर कहा कि गंभीर अपराध की श्रेणी में वे अपराध आते हैं जिनकी सजा 7 साल या उससे ज्यादा होती है। उन्होंने बताया कि जूवेनाइल पुलिस का प्रावधान है और हर थाने में एक अधिकारी चाइल्ड पुलिस अधिकारी का दर्जा प्राप्त होता है। इस दौरान निर्भया के माता-पिता भी राज्यसभा में मौजूद रहे

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