बिना इजाजत रोड शो करने पर हार्दिक पटेल के खिलाफ FIR दर्ज

Update: 2017-12-20 17:33 GMT
हार्दिक पटेल।

अहमदाबाद (भाषा)। पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल और उनके 50 समर्थकों के खिलाफ शहर के बाहरी हिस्से में 11 दिसंबर को बिना इजाजत के रोडशो करने के आरोप में आज FIR दर्ज की गई। अहमदाबाद पुलिस ने बोपाल इलाके में रोड शो करने के बाबत मामला दर्ज किया है।

बोपाल के पुलिस निरीक्षक एच आई गोहिल ने कहा, ''पाटीदार अमानत आंदोलन समिति (पास) के प्रमुख हार्दिक और उनके समर्थकों के खिलाफ पुलिसिया आदेश की अवज्ञा करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हार्दिक और उनके समर्थकों ने जिला अधिकारियों द्वारा अनुमति नहीं देने के बावजूद 11 दिसंबर को बाइकों से रोड शो किया था।

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गोहिल ने कहा, ''हमने पुलिस की अधिसूचना की अवज्ञा करने के लिए आज उनके और 50 अन्य बाइक सवारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।'' राज्य विधानसभा चुनाव के बाद हार्दिक के खिलाफ यह पहली प्राथमिकी है। रोड शो के बाद पुलिस आयुक्त एके सिंह ने हार्दिक के कदम पर नाखुशी जाहिर की थी और कहा था कि बिना इजाजत के कार्यक्रम करने के लिए कानूनी कार्वाई की जाएगी।

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