शराब पीकर गाड़ी चलाई तो देना पड़ सकता है 10,000 का जुर्माना

Update: 2016-07-24 05:30 GMT
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नई दिल्ली (भाषा)। सरकार को उम्मीद है कि सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक संसद के मौजूदा संसद सत्र में पारित हो जाएगा। इसमें यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा वाहनों के गलत डिजाइन के लिए वाहन कंपनियों के लिए भी कड़े उपायों का प्रस्ताव है।

गडकरी ने कहा, ‘‘हम इस बात का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सड़क परिवहन एवं सुरक्षा विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में पारित हो जाए। विधेयक का मसौदा तैयार है।'' एक अधिकारी ने कहा कि इसका कैबिनेट नोट जारी किया गया है और जल्द इस विधेयक को मंजूरी के लिए लिया जाएगा।

अधिकारियों के अनुसार विधेयक के मसौदे में शराब पीकर ड्राइविंग के लिए 10,000 रुपए के भारी जुर्माने का प्रस्ताव किया गया है। तेज गति से वाहन चलाने के लिए 2,000 रुपए और सीट बेल्ट आदि नहीं पहनने के लिए 1,000 रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव है। गडकरी ने कहा कि इस विधेयक से भारतीय सड़कों को सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी और परिवहन क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी और सुधार होगा।

मंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि संसद महत्वपूर्ण विधेयक को पारित करेगी जिससे भारत में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। देश में हर साल पांच लाख सड़क दुर्घटनाओं में पांच लाख लोगों की जान जाती है। वहीं अन्य तीन लाख अपंग हो जाते हैं।

गडकरी ने कहा कि एक बार यह कानून लागू होने के बाद सड़क परिवहन एवं राजमार्ग क्षेत्रों में बदलाव आएगा। इससे क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता आएगी और गड़बड़ियों को रोकने में मदद मिलेगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपए के अधिकतम जुर्माने के अलावा तीन माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने का प्रस्ताव है। दूसरी बार यह गलती करने पर जेल की सजा और लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है।

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