जैसा पानी जिलाधिकारी पीते हैं वैसा ही बालिका विद्यालयों में भी उपलब्ध कराया जाए : इलाहाबाद हाइकोर्ट

Update: 2017-09-22 16:42 GMT
फोटो साभार: इंटरनेट 

स्वयं प्रोजेक्ट डेस्क

इलाहाबाद। राजकीय बालिका विद्यालयों में शुद्ध पेयजल की मांग को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट इलाहाबाद ने उत्तर प्रदेश सरकार को वाटर प्यूरीफायर लगाने का आदेश दिया है। याचिका की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने एक माह में प्रदेश के सभी राजकीय बालिका विद्यालयों में वाटर प्यूरीफायर मशीन लगाने का आदेश दिया है।

बालिका विद्यालयों में शुद्ध पेयजल की समस्या को गम्भीरता से लेते हुए कोर्ट ने कहा कि यदि एक माह के अंदर प्रदेश के सभी विद्यालयों में वाटर प्यूरीफायर नही लगा तो एक माह बाद जिलाधिकारी कार्यालयों में मौजूद वाटर प्यूरीफायर राजकीय बालिका विद्यालयों में शिफ्ट किये जाएंगे। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 24 अक्टूबर देते हुए अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा और संबंधित जिलाधिकारियों से अनुपालन रिपोर्ट भी देने को कहा है।

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प्रदेश के अधिकांश बालिका विद्यालयों में शुद्ध पेयजल की समस्या को लेकर याची विनोद कुमार की ओर से हाइकोर्ट इलाहाबाद में याचिका दाखिल की गयी थी। याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि जैसा पानी जिलाधिकारी पीते हैं वैसा ही पानी सरकारी बालिका विद्यालय में भी उपलब्ध कराया जाये। जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की खंडपीठ ने प्रदेश के सभी राजकीय बालिका विद्यालयों में वाटर प्यूरीफायर लगाने का आदेश दिया है।

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